बहबलकलां-कोटकपूरा गोलीकांड की कार्रवाई 16 अक्तूबर तक मुलतवी

punjabkesari.in Saturday, Sep 12, 2020 - 10:31 AM (IST)

फरीदकोट(जगदीश): श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बाद कोटकपूरा व बहबलकलां गोलीकांड मामलों की सुनवाई सैशन जज की अदालत में आरोप तय होने के मुद्दे पर बहस के लिए रखी गई थी, परंतु कोरोना के चलते 6 महीनों से अदालतों में ऑनलाइन ही काम होने से इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद आज सैशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने इन दोनों मामलों की सुनवाई 16 अक्तूबर तक मुलतवी कर दी है। 

जानकारी के अनुसार पूर्व संसदीय सचिव मनतार सिंह बराड़, एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू, थाना सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर, डी.एस.पी. परमजीत सिंह पन्नू, आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल, मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं बहबलकलां गोलीकांड में आरोपी इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह ने वायदा माफ गवाह बनने के लिए अदालत से इच्छा जताई है। 

विशेष जांच टीम के मैंबर कुंवर विजय प्रताप सिंह का कहना है कि बहबलकलां गोलीकांड की साजिश तत्कालीन डी.जी.पी. सुमेध सैनी व आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल ने रची थी, जिसके तहत शांतिपूर्ण धरना दे रही संगत पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें 2 सिख नौजवानों की मौत हो गई थी।

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