विवाह शादी के समागम मौके ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबन्दी
punjabkesari.in Saturday, Oct 30, 2021 - 03:52 PM (IST)
फरीदकोट (बांसल): एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट राजदीप सिंह बराड़, पी.सी.एस. ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदकोट की हदूद अंदर ड्रोन या अन्य फ्लायंग आब्जैकट का प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। उन्होंने बताया कि गत दिन जिला तरनतारन में ड्रोन की मदद के साथ हथियारों की समगलिंग करने की कोशिश की गई थी।
इसलिए उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों की तरफ से ड्रोन की मदद के साथ अमन व कानून की स्थिति को भंग किया जा सकता है। इसलिए आम लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए ड्रोन के प्रयोग पर पाबंदी के हुक्म जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तरफ से विवाह शादी और अन्य धार्मिक सांस्कृतिक प्रोगरामों के लिए ड्रोन का इसेतमाल किया जाना है तो ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए दफ्तर डिप्टी कमिश्नर से अग्रिम प्रवानगी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दफ्तर की बिना प्रवानगी पर ड्रोन का प्रयोग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह हुक्म 17 दिसंबर 2021 तक लागू रहेंगे।
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