सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का दिखा असरः 51 किसानों पर मामला दर्ज, 10 गिरफ्तार , 331 के चालान

punjabkesari.in Thursday, Nov 07, 2019 - 10:33 AM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा,खुराना): सुप्रीम कोर्ट व नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों अनुसार जिला श्री मुक्तसर साहिब में पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती जारी है। कल भी सारा दिन अधिकारी खेतों का दौरा करते रहे और जहां कहीं भी पराली जलाने की घटना का पता लगा तुरंत पुलिस को एफ.आई.आर. दर्ज करने व चालान करने के आदेश दिए गए।

जिलाधीश एम.के. अरविन्द कुमार ने जिले के किसानों से अपील की कि पराली जलाने के साथ किसी का फायदा नहीं होता, बल्कि किसान सहित सभी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि धरती व मानवता को बचाने के लिए प्रदूषण को रोकना है। उन्होंने कहा कि आगे से भी यह सख्ती इसी तरह जारी रहेगी और जो कोई पराली जलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में खेती यंत्र लेने के लिए किसानों व किसान समूह की तरफ से जितने भी आवेदन प्राप्त हुए थे, उन सभी को सबसिडी के लिए स्वीकृत कर लिया गया था। इस मौके ए.डी.सी. जनरल डा. ऋचा ने गांव रुपाना व धिगाना का दौरा किया। उन्होंने जहां कहीं भी पराली को आग लगी देखी तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए।

सरपंचों की जिम्मेदारी की तय
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर गांवों में पराली जलाने से रोकने के लिए सरपंचों की अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट द्वारा सरपंचों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस संबंधी जिला विकास व पंचायत अधिकारी अरुण कुमार ने श्री मुक्तसर साहिब ब्लाक के सरपंचों के साथ बैठक करके गांवों में पराली जलाने से रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पंच-सरपंच ने पराली जलाई तो उसके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

8.45 लाख रुपए का किया जुर्माना
जिलाधीश एम.के. अरविन्द कुमार ने बताया कि जिले में पराली को आग लगाने वाले 331 लोगों के चालान किए जा चुके हैं और अब यह प्रयत्न तेजी से जारी है। वहीं पराली जलाने वालों को 8.45 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा कि बुधवार तक जिले में 51 एफ.आई.आर. पराली जलाने संबंधी दर्ज हो चुकी हैं और 10 गिरफ्तारियां भी की गई हैं।


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Edited By

Sunita sarangal

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