चैक बाऊंस मामले में कैद और जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Sep 21, 2019 - 09:59 AM (IST)

फरीदकोट(स.ह.): 6 हजार, 10 हजार और एक लाख 50 हजार के चैक बाऊंस होने के मामले में स्थानिक ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट चेतन शर्मा की अदालत ने अपने एक फैसले में यहां के निवासी एक व्यक्ति को दोष साबित होने पर 2 साल कैद की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है।

जानकारी अनुसार फरीदकोट के निवासी जशनदीप सिंह पुत्र प्रभजोत सिंह ने एक्सिस बैंक के 6 हजार, 10 हजार और एच.डी.एफ.सी. बैंक का एक लाख 50 हजार रुपए के चैक फरीदकोट के मनोज कुमार पुत्र ब्रिज लाल को दिए थे। मनोज कुमार ने जब यह चैक अपने खाते में लगाए तो खाते में रकम न होने के कारण वह चैक बाऊंस हो गए, जिस पर मनोज कुमार ने अपने वकील विनोद कुमार मोंगा के द्वारा 25 सितम्बर 2017 को एक नोटिस भेजा और कहा कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर-अंदर शिकायतकत्र्ता को उसकी रकम दी जाए। इसके बावजूद भी जशनदीप सिंह ने शिकायतकत्र्ता मनोज कुमार को कोई पैसों संबंधी जवाब न दिया, जिस पर मनोज कुमार ने अपने वकील विनोद कुमार मोंगा द्वारा जशनदीप सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जशनदीप सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के कारण उसे सजा का हुक्म सुनाया। 


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swetha

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