चैक बाऊंस मामले में कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Dec 13, 2018 - 09:19 AM (IST)

फरीदकोट(स.ह.): एक लाख 35 हजार रुपए का चैक बाऊंस होने के मामले में चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कपिल देव सिंगला की अदालत ने मुलजिम को 2 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अगर जुर्माना जमा न करवाया तो उसे एक महीना अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म दिया गया है।

जानकारी के अनुसार कोटकपूरा के गुरसेवक सिंह पुत्र हरबंस सिंह ने बलविंद्र सिंह नगर के भगवंत सिंह पुत्र प्यारा सिंह से एक लाख 35 हजार रुपए लेने थे, जिसके बदले में भगवंत सिंह ने एक लाख 35 हजार रुपए का चैक गुरसेवक सिंह को दिया था। उक्त चैक स्टेट  बैंक ऑफ पटियाला का था। जब गुरसेवक सिंह ने बैंक में चैक लगाया तो बैंक में खातेदार का खाता बंद होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। इस पर गुरसेवक सिंह ने अपने वकील द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अदालत ने शिकायतकत्र्ता की दलीलों से सहमत होते हुए भगवंत सिंह को 2 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है।

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