नशीला पाऊडर रखने पर कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Sep 15, 2018 - 09:27 AM (IST)

फरीदकोट(स.ह.): नशीला पाऊडर रखने के आरोप में एडीशनल सैशन जज राजविन्द्र कौर की अदालत ने जुर्म साबित होने की सूरत में 10 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना किया है। यदि जुर्माना जमा न करवाया तो एक साल अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म किया है। 

जानकारी के अनुसार थाना सिटी फरीदकोट की पुलिस ने 8 अगस्त, 2013 को गश्त दौरान 160 ग्राम नशीले पाऊडर सहित 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया था, जिसकी पहचान जगसीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी फरीदकोट के तौर पर हुई है। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए सबूतों के आधार पर उसको दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने का हुक्म दिया है।

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