नशीली गोलियां व पाऊडर रखने के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Sunday, Feb 17, 2019 - 09:11 AM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा): अतिरिक्त जिला व सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने नशीली गोलियां व पाऊडर रखने के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह मामला थाना सिटी पुलिस ने 26 दिसम्बर 2014 को दर्ज किया था।

सी.आई.ए. स्टाफ की ओर से गश्त के दौरान बूड़ा गुज्जर रोड लिटल फ्लावर स्कूल से कोटली रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति को काबू किया गया था, जिसकी तलाशी के दौरान उससे 100 नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गोलियां व 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ था। आरोपी की पहचान विपिन कुमार उर्फ टीटी निवासी कोटली रोड के तौर पर हुई थी। थाना सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला व सैशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत में आरोपी को उक्त सजा का आदेश दिया है।

 


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Anjna

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