बहबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड की FIR रद्द करने की सुनवाई करने से हटे जज

punjabkesari.in Saturday, Feb 08, 2020 - 03:59 PM (IST)

फरीदकोट (जगदीश): बहबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड की पुलिस अफसरों विरुद्ध एफ. आई. आर. रद्द करने की मांग कर रहे पुलिस अफसर की मांग सम्बन्धित पटीशन की सुनवाई से जस्टिस बी. एस. वालिया ने निजी कारण करके इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही किसी अन्य बैंच के पास सुनवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया है। जिक्त्रयोग्य है कि पिछली सुनवाई पर सरकार ने सुनवाई आगे डालने की विनती की थी। 

इस मामले में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया गया था कि इस मामले में निचली अदालत में दोष पत्र दाखिल किया जा चुका है और पटीशनर की तरफ से निचली अदालत में भी दोष पत्र पर ऐतराज जताया था कि दोष पत्र पर अकेले आई. जी. कुंवर प्रताप सिंह के दस्तखत हैं। लिहाजा दोष पत्र अधूरा है, दोष पत्र पर कार्यवाही न की जाये, परन्तु यह ऐतराज खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इस हुक्म को पटीशनरों ने चुनौती देने की बजाय सीधे तौर पर हाईकोर्ट रुख करके एफ. आई. आर. रद्द करने की मांग कर दी। जबकि पहले निचली अदालत की तरफ से पटीशनर विरुद्ध पास हुए हुक्म को चुनौती देनी बनती थी।


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Mohit

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