प्रशासन ने पाबंदीशुदा पॉलीथिन बेचने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा

punjabkesari.in Sunday, Feb 17, 2019 - 03:33 PM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा, खुराना): पाबंदीशुदा पॉलीथिन संबंधी बड़े स्तर पर जनजागरूकता मुहिम चलाने के बाद अब जिला प्रशासन ने पाबंदीशुदा पॉलीथिन की खरीद-बेच करने, स्टॉक रखने या प्रयोग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला किया है क्योंकि पॉलीथिन न सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण व खासकर मनुष्य सेहत के लिए भी घातक है।

इसलिए जिला मैजिस्ट्रेट एम.के. अरविंद कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पॉलीथिन की खरीद-बेच करने, स्टॉक करने या प्रयोग करने वालों के खिलाफ चालान करने के अधिकार दिए हैं। पहले यह कार्य नगर कौंसिल के अधिकारी ही करते थे, परंतु अब विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को इस कार्य के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने नामजद कर दिया है ताकि बड़े स्तर पर पर्यावरण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस संबंधी इन अधिकारियों से बैठक करते जिला मैजिस्ट्रेट एम.के. अरविंद कुमार ने हिदायत दी कि पॉलीथिन के प्रयोग पर पंजाब सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है व जिला मैजिस्टे्रट द्वारा भी इस संबंधी चुनाव आचार संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पाबंदी लगाई हुई है।

इसलिए पाबंदीशुदा पॉलीथिन की खरीद-बेच करने वालों के न केवल चालान किए जाएंगे, बल्कि धारा 144 के आदेशों की उल्लंघना के लिए पुलिस केस भी दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार पाबंदीशुदा पॉलीथिन वालों को 25000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जिला मैजिस्टे्रट ने कहा कि सफाई हमारी सबकी सांझी जिम्मेदारी है व हमें अपने शहर को साफ-सुथरा रखने में योगदान डालना चाहिए। उन्होंने समूह दुकानदारों से अपील की कि वे पाबंदीशुदा पॉलीथिन का प्रयोग बंद कर दें। उन्होंने शहर वासियों से भी अपील की कि वे बाजार में खरीदारी के लिए जाते समय अपने घर से कपड़े का बैग जरूर लेकर जाएं।

उन्होंने कहा कि अगर हम सांझे प्रयास करेंगे तो अपने शहर को स्वच्छ कर सकेंगे। बैठक में जिला भलाई अधिकारी जगमोहन सिंह, जिला खेतीबाड़ी अधिकारी बलजिंदर सिंह बराड़, जिला शिक्षा अधिकारी मलकीत सिंह खोसा, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एस.डी.ओ. दलजीत सिंह, जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर दिवान चंद, सैनेटरी इंस्पैक्टर परमजीत सिंह आदि शामिल थे।
 

Anjna