केेंद्र का आदेश- कानून की पालना न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर हो कार्रवाई

punjabkesari.in Saturday, Jul 14, 2018 - 02:47 PM (IST)

फरीदकोट(स.ह.): केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गृह विभाग पंजाब को फरीदकोट के वरिष्ठ  पुलिस अधिकारियों विरुद्ध कानून की पालना न करने के आरोप में कार्रवाई करने की हिदायत दी है। भारत सरकार के अंतर्गत सचिव मुकेश साहनी ने प्रिं. सैक्रेटरी पंजाब को कार्रवाई करने व विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने की हिदायत दी है। 
 

केन्द्रीय मंत्रालय ने विभाग से यह भी पूछा है कि जस्टिस महताब सिंह कमीशन की हिदायत के बाद फरीदकोट पुलिस ने कथित मुलजिम खिलाफ मुकद्दमा चलाने के लिए सही कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। जानकारी अनुसार गांव लालेआना निवासी आर.टी.आई. वर्कर विपन कुमार कौशल की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फरीदकोट पुलिस ने उसके खिलाफ एक स्कूल प्रबंधक के साथ कथित सांठ-गांठ की थी, जिसमें उसे ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फरीदकोट की अदालत ने 2016 में उसे बरी कर दिया था।


झूठे केसों की जांच करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा गठित जस्टिस महताब सिंह कमीशन के पास केस पहुंचने पर कमीशन ने अपने फैसले द्वारा कहा था कि केस में अधिकारियों ने आर.टी.आई. वर्कर को जानबूझकर फंसाया है। इस मामले में मुलजिम खिलाफ कार्रवाई करने व कौशल को मुआवजा देने की हिदायत की गई थी।  वर्ष 2017 में कमीशन द्वारा जारी फैसले पर फरीदकोट पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकत्र्ता कौशल मुताबिक उसने 2011 में कुछ निजी स्कूलों के घोटालों को उजागर करके मुलजिम स्कूल प्रबंधकों खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। 

जानकारी मुताबिक निजी स्कूलों वाले अपनी संस्थाओं में काम वाले मुलाजिमों के वेतन का फर्जी रिकार्ड तैयार करते थे व अपनी देनदारियों को बचाने के लिए उन्हें अलग-अलग विभागों में जमा करवाते थे। अमरापती स्कूल के प्रबंधकों शिव शंकर मित्तल द्वारा उसके खिलाफ जालसाजी, मानहानि व गैरकानूनी हथियार रखने का मुकद्दमा दर्ज करवाया गया, जिसमें से अदालत ने उसे बरी कर दिया था।

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