सिरिंजों की खरीद-बेच संबंधी आदेश वापस लिए

punjabkesari.in Saturday, Jul 14, 2018 - 12:21 PM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा, दर्दी): जिला मैजिस्ट्रेट सुमित जारंगल ने फौजदारी आचार संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला श्री मुक्तसर साहिब की हद में सरकारी व रजिस्टर्ड डॉक्टरों की स्लिप के बिना मैडीकल स्टोरों से सिरिंजों की खरीद-बेच पर पाबंदी लगाने संबंधी गत 5 जुलाई को किए गए आदेश वापस ले लिए हैं।

ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि ड्रग व कॉस्मैटिक एक्ट 1940 व रूल्ज 1945 के तहत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/डॉक्टरों की मंजूरी/पर्ची के बिना सिरिंजों की खरीद बेच संबंधी पहले ही कानूनी उपबंद मौजूद हैं।

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