रेल दुर्घटना पर 10 लाख तक का बीमा क्लेम

punjabkesari.in Friday, May 11, 2018 - 02:22 PM (IST)

फाजिल्का(नागपाल, लीलाधर): रेल दुर्घटनाओं में मरने व घायल होने वालों के हित में फाजिल्का के आर.टी.आई. एक्टीविस्ट एवं एंटी क्रप्शन एंड क्राइम कंट्रोल क्लब के संस्थापक राजन लूना द्वारा मांगी गई सूचना में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।  आर.टी.आई. एक्टीविस्ट राजन लूना ने देखा कि अक्सर रेल दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत या घायल होने पर मुआवजे संबंधी आम आदमी को कोई जानकारी नहीं होती तो इसे लेकर उन्होंने राइट आफ इंफार्मेशन का सहारा लिया और रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे के साथ-साथ इंश्योरैंस जोकि रेलवे में यात्रियों का स्थायी अधिकार बना दिया गया है, के संबंध में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड से जानकारी मांगी, जिससे खुलासा हुआ कि रेल दुर्घटना में मरने वाले को 10 लाख, पूर्ण विकलांग को 10 लाख, आंशिक विकलांग को 7.5 लाख, घायल को इलाज के लिए 2 लाख, पाॢथव शरीर को ले जाने के लिए 10,000, डकैती, दंगा, गोलीबारी या आगजनी जैसी अन्य ‘अप्रिय घटना’ होने पर 10 हजार रुपए का मुआवजा। रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना के मामलों को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 के अंतर्गत पारिभाषित (इसे धारा 124 और 124ए के तहत पढ़ा जाएगा) किया जाएगा 

किन यात्रियों के लिए है बीमा की सुविधा
यह सुविधा सिर्फ उन यात्रियों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन रेल टिकट बुक करवाया है, जब कोई भी व्यक्ति आई.आर.सी.टी.सी. की वैबसाइट पर ऑनलाइन रेल टिकट बुक करवाता है तो यात्री का टिकट किराए में ही बिना किसी शुल्क के स्वत: ही रेल दुर्घटना बीमा हो जाता है।

ऐसे करें इंश्योरैंस क्लेम
बीमे का क्लेम करने के लिए नामिनी या यात्री को रेलवे अथारिटी द्वारा रेल दुर्घटना की पुष्टि वाली रिपोर्ट इंश्योरैंस कम्पनी को सबमिट करनी होती है, इंश्योरैंस कम्पनी को रिपोर्ट के साथ क्लेम फार्म, मैडीकल रिपोटर््स, डैथ और विकलांगता सर्टीफिकेट, आई.डी. प्रूफ और एन.ई.एफ.टी. डिटेल्स और कैंसिल चैक देना होगा, सारे कागजात जमा करने के 15 दिन के भीतर आपका क्लेम सैटल हो जाएगा, इंश्योरैंस के लिए आई.आर.सी.टी.सी. ने 3 लिमिटेड कंपनियों से करार किया हुआ है, जिसमें आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरैंस, रायल सुंदरम जनरल इंश्योरैंस और श्रीराम जनरल इंश्योरैंस शामिल हैं। 

इन बातों का भी रखें ध्यान 
यात्री द्वारा आनलाइन टिकट लेने पर यात्री और बीमा कंपनी के बीच दावा/दायित्व का मामला होगा। दुर्घटना में मौत के मामले में कम्पनी द्वारा बीमा राशि का शत-प्रतिशत भुगतान किया जाएगा, बीमा दावे की सूचना तत्काल इंश्योरैंस कम्पनी को देनी होगी। घटना के 4 महीने बाद सूचना देने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, बीमा दावे की सूचना इंश्योरैंस कम्पनी को ऑनलाइन कम्पनी की वैबसाइट पर, इंश्योरैंस कम्पनी के काल सैंटर पर फोन कर या रजिस्टर पोस्ट/कोरियर द्वारा दी जा सकती है, किसी भी दावे को खारिज करने से पहले आई.आर.सी.टी.सी. के नोडल अधिकारी के साथ मामले पर विचार-विमर्श करना बीमा कम्पनी के लिए आवश्यक है, बीमा सुविधा केवल भारतीय यात्रियों के लिए है। यदि इस दुर्घटना में किसी दूसरे देश के यात्री की मृत्यु होती है तो वह इस बीमा सुविधा के दायरे में नहीं आता है। 

 

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