पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय से अविनाश डोडा को मिला अरैस्ट स्टे

punjabkesari.in Friday, Jul 19, 2019 - 10:07 AM (IST)

अबोहर: अबोहर के शराब व्यवसायी शिव लाल डोडा के छोटे भाई अविनाश डोडा की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश से खारिज होने के बाद उसने पंजाब-हरियाणा उ‘च न्यायालय की जस्टिस मैडम रेखा मित्तल की अदालत में अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

अदालत द्वारा इस मामले में पंजाब सरकार को तलब किया गया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस मैडम रेखा मित्तल ने अविनाश डोडा की गिरफ्तारी पर 14.8.2019 तक रोक लगा दी और अविनाश डोडा को पुलिस से सहयोग करने तथा  तफ्तीश में शामिल होने के आदेश जारी किए। इससे पहले जिला फाजिल्का के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरसेम मंगला की अदालत में शिवलाल डोडा के भाई अविनाश डोडा पर 48 पेटियां शराब के मामले में उसके वकील द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत में लगाई थी।

अविनाश डोडा के वकील ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं, दूसरी ओर नगर थाना की ओर से सरकारी वकील तथा पुलिस ने अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिवलाल डोडा के भाई अविनाश डोडा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में नगर थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए फाजिल्का निवासी राजेश कुमार उर्फ टिंकू वधवा को काबू किया था और उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। इस मामले की जांच पुलिस कप्तान अबोहर गुरमीत सिंह खुद कर रहे हैं। 

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