भीम टांक हत्याकांडः अदालतों ने दी चश्मदीद गवाह आकाश का बयान करवाने की अनुमति

punjabkesari.in Sunday, Jan 20, 2019 - 08:56 AM (IST)

अबोहर(स.ह.): 11 दिसम्बर 2015 को प्रमुख शराब व्यवसायी एवं तत्कालीन शिअद हलका प्रभारी शिव लाल डोडा के गांव रामसरा स्थित फार्म हाऊस में 27 वर्षीय दलित युवक भीम टांक की बर्बर हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत भीम की माता कौशल्या देवी की विशेष याचिका स्वीकार करते हुए एक और चश्मदीद गवाह आकाश का बयान अदालत में करवाने की अनुमति दी है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में शिव लाल डोडा के साथ उसका भतीजा अमित डोडा व लगभग 2 दर्जन अन्य आरोपी जेल में हैं। मामले की सुनवाई फाजिल्का स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। इसके चलते राजिन्द्र कुमार के बेटे आकाश का बयान पुलिस द्वारा दर्ज करने के बावजूद अदालत में न करवाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। जानकारी के अनुसार भीम टांक जब अंतिम सांसें ले रहा था तब आकाश उसके पास मौजूद था। उसकी गवाही करवाने की प्रार्थना का अभियुक्त पक्ष विरोध कर रहा था। उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अभियुक्त पक्ष ने 18 मई 2018 को गवाही पर रोक लगवा ली थी। इसके विरुद्ध कौशल्या देवी ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर दस्तक दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण से जुड़े वादियों व प्रतिवादियों की याचिकाओं के अंतर्गत मामले का अंतिम निर्णय सुनाने पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। जानकारी के अनुसार अब कौशल्या देवी के अनुरोध पर सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विचार किया। खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की सहमति से निर्णय सुनाया है कि आकाश व अन्य गवाहों को मामले की चल रही सुनवाई की अगली तारीख से लेकर एक महीने के भीतर पेश होकर बयान देने की अनुमति दी जाए। साथ ही यह भी आदेश जारी किया है कि सत्र न्यायालय 2016 से चल रहे इस मामले की सुनवाई 6 माह के अंदर पूरी करके निर्णय लें।

Anjna