चैक बाऊंस के आरोपी को कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, May 20, 2018 - 10:29 AM (IST)

अबोहर (भारद्वाज): न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने 60 हजार चैक बाऊंस के मामले में टेलर मास्टर सुखविंद्र सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी वरुणधाम मंदिर रोड को 6 महीने की कैद व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

 

 जानकारी के अनुसार रणजीत कौर पत्नी उजागर सिंह निवासी नानक नगरी गली नं. 8 ने अपने वकील संदीप बजाज के  माध्यम से टेलर मास्टर सुखविंद्र सिंह के खिलाफ चैक बाऊंस का केस अदालत में दायर किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने टेलर मास्टर सुखविंद्र सिंह को 60 हजार रुपए चैक बाऊंस का आरोपी मानते हुए 6 माह की कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
 

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