बच्चियों से रेप मामले में सजा पर पास हो बिल

punjabkesari.in Thursday, Mar 22, 2018 - 10:47 AM (IST)

जलालाबाद (हरीश सेतिया) : हमारे देश में बच्चियों की असुरक्षित तथा बढ़ रहे रेप के मामलों को संजीदगी से लेते हुए मध्यप्रदेश, राजस्थान व हरियाणा सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए ऐसे बिल पास किए है जिनमें आरोपी को मौत की सजा की तजवीज रखी गई है। ऐसे बिल पास होने से महिलाओं व नाबालिगों से घटित हो रही बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगेगी, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकतें करने वालों को फांसी की सजा होगी। उधर पंजाब में भी बच्चियों से रेप के केसों की बढ़ रही संख्या को देखते समाज सेवी लोगों ने सरकार को विधानसभा में उक्त राज्यों की तरज पर बिल पास करने की हिमायत की है ताकि पंजाब में भी 12 वर्ष से कम बच्चियों से हो रहे बलात्कार के केसों पर रोक लग सकें। इस संबंधी पंजाब केसरी को शहर की विभिन्न समाज सेवी तथा शिक्षा से संबंधित जुड़ी महिलाओं से बातचीत की तथा उनके अपने विचार दिए।

 

ऐसे आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए: ममता वलेचा
नगर कौंसिल अध्यक्ष ममता वलेचा का कहना है कि परमात्मा ने किसी को भी ऐसे हक नहीं दिया कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी को नुकसान पहुंचाए तथा ऐसे घिनौने काम करने वाले व्यक्ति के लिए फांसी की सजा भी कम है। ऐसे दरिंदे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए तथा ऐसे कानून जब बन जाएगा तो ऐसी भावना रखने वालों को मौत का डर भी होगा तथा बच्चियों भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। 


महिलाओं का समाज को चलाने में अहम रोल: डा. रणजीत कौर भल्ला
हमारे समाज में छोटी बच्चियों से हो रही रेप की घटनाओं बहुत ही मंदभागी है तथा समाज में सौड़ी सोच रखने वाले उन लोगों की देन है जो लोग महिलाओं का सम्मान भूल चुके है तथा आपनी हवस को पूरा करने के लिए अपनी धी या बहनों जैसी बच्चियों को भी दरिंदगी का शिकार बना रहे है। जबकि  उस बच्ची ने बढ़ी होकर बहन, पत्नि तथा मा का रोल अदा करना है। महिलाओं का समाज को चलाने में अहम रोल है तथा महिलाओं की तथा खास बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून होने चाहिए। 


ऐसे बिल पहला ही होने चाहिए थे पास: सुखमनदीप कौर मान
जिला परिषद की चेयरपर्सन सुखमनदीप कौर मान का कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा बिल बहुत समय पहला ही पास कर देना चाहिए था क्योंकि पिछले 25 वर्षों से राज्य में महिलाओं व नाबालिगों से बलात्कार की सैंकडों घटनाएं घटित हो चुकी है। अनेक लड़कियों का भविष्य तबाह हो गया है। कईयों को दरिंदों ने रेप करने के बाद मार मुकाया तथा कई अपने आप ही बदनामी के डरो आत्म हत्या कर गई है। ऐसे बिल पास होने से बच्चियां सुरक्षित महसूस करेंगी। 


डर के कारण अकसर रेप केस सामने ही नहीं आते: मैडम अर्चना गाबा
हमारी कानूनी अड़चनों के कारण समाज में आधे से ज्यादा रेप के केस डर के कारण सामने ही नहीं आते है क्योंकि पीड़तों को इंसाफ न मिलने का ही डर बना रहता है। लेकिन यदि ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में हल होंगे तथा साथ मौत की सजा भी प्रावधान होगा तो फिर अपराधियों के मन में डर जरूर बनेगा। उन्होंने कहा कि बच्चियां रेप करना कत्ल से भी अधिक गुनाह है तथा ऐसे केसों में आरोपियों को फांसी की सजा ही चाहिए। 


अपराधियों को बनाया जाए निपुंसक तथा हो फांसी की सजा: प्रीती बबूटा
वोमैन वाईस सोसायटी की अध्यक्ष प्रीती बबूटा का कहना है कि बच्चियों से रेप करने तथा हत्या करने वाले आरोपियों को सिर्फ फांसी देना है जायज नहीं बल्कि ऐसे आरोपियों को पहला निपुंसक बनाकर अंधेर कोठड़ी में रखा जाए तथा बाद में फांसी की सजा दी जाए। ऐसे सख्त कानूनों से ही बच्चियों पर अपराध कम होंगे। 

 

सजा कम होने तथा मामले लटकने के कारण अकसर केस सामने नहीं आते: गुरप्रीत कौर
एडवोकेट गुरप्रीत कौर का कहना है कि धारा 376 के केस में कम से कम 7 वर्ष की सजा रखी गई है लेकिन बहुत कम केस होते है जिनमों सजा होती है तथा क्योंकि अकसर उन परिवारों को डरा धमका लिया जाता है तथा पीड़त परिवार डर के मारे केस विचाले छोड़ जाते है लेकिन यदि आरोपियों के लिए सख्त सजा हो तो बच्चियों से रेप केस ऐसी घटनाओं पर रोक लगा सकती है। 

 

जगबानी द्वाररा बच्चियों से रेप केस संबंधी सख्त कानून बनाने के लिए चलाई मुहिंम प्रशंसायोगय: श्वेता भास्कर
इंटरनेशनल आर्ट आफ लिविंग वोमैन क्लब की सदस्य श्वेता भास्कर का कहना है कि यदि छोटी बच्चियों कंजकों का रूप होती तथा उनसे ऐसे घटनाओं होगी तो समाज के अंदर शर्म वाली बात है। पंजाब केसरी द्वारा महिलाओं तथा बच्चियों से हो रही रेप ऐसे घटनाओं को लेकर सख्त सजा का कानून पास करने के लिए चलाई मुहिंम एक अच्छा कदम है तथा सरकार को भी आम लोगों की आवाज को सुनते हुए सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकें। 

 
 

Punjab Kesari