लोएस्ट रेट भरने के बाद भी निगम ने रद्द किए ठेके

punjabkesari.in Tuesday, Feb 26, 2019 - 10:48 AM (IST)

पठानकोट(शारदा): लोएस्ट रेट पर टैंडर डालने व टैंडर खुलने के बाद भी लोएस्ट रेट वाली फर्म के एक करोड़ 32 लाख व एक करोड़ 61 लाख के ठेके रद्द करने के मामले को लेकर संबंधित ठेकेदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे मामला गर्मा गया है व नगर निगम में सत्तासीन भाजपा व एफ.एन.सी.सी. की कार्यप्रणाली पर फिर से सवालिया निशान उठने लगे हैं। इस संबंध में नेशन बिल्डर फर्म के ठेकेदार संजय सैनी ने कहा कि उन्होंने अपने वकील राजेश गिरधर के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट में न्याय प्राप्त करने के लिए याचिका डलवाई है, जिसके लिए 27 फरवरी की तारीख पड़ी है।

संजय ने बताया कि वह वर्ष 1990 से बतौर प्रोफैशनल कांट्रैक्टर नगर निगम द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों के लिए ठेकेदारी करते आ रहे हैं। आधे शहर का सीवरेज व वाटर सप्लाई उन्होंने ही अपने ठेकेदारी के कार्य दौरान डाला है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त राशि के 2 टैंडरों के लिए उन्होंने आधा प्रतिशत (लोएस्ट रेट) पर टैंडर डाले थे। इस बाबत जब गत 22 जनवरी को यह टैंडर खुले तो उनका रेट सबसे लोएस्ट होने के कारण इन ठेकों को उनकी फर्म को दिया जाना नियमों के तहत बनता था। इसी आस में उन्होंने पहले ही लेबर आदि एंगेज करके उन्हें अडवांस राशि भी दी चूंकि उन्हें इसका भी इल्म था कि आगे आम चुनावों को लेकर आचार संहिता शीघ्र लग सकता है ऐसे में उन पर मिलने वाला कार्य शीघ्र समाप्त करने का भी दबाव होगा। इसके चलते उसने निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) आदि भी पहले से मंगवाकर रख ली ताकि ठेका मिलते ही वह कार्य शुरू करके युद्ध स्तर पर समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकें, परन्तु टैंडर खुलने पर उन्हें तकनीकी खामियों का हवाला देकर उलझा दिया गया।

संजय ने बताया कि इसके बाद एफ.एन.सी.सी. ने फिर 12 फरवरी को बैठक करके प्रस्ताव 1431 व 1433 पारित करके उनका टैंडर अकारण ही रद्द करके फिर प्रस्ताव नं.1436 पारित कर दोबारा टैंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब वहीं टैंडर शीघ्र खुलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जहां उन्हें आॢथक हानि उठानी पड़ी है, वहीं लोएस्ट रेट डालने के बावजूद भी टैंडर न मिलने से उन्हें मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी है।

Anjna