असला धारक अपने लाइसैंस पर नहीं रख सकते 2 से अधिक हथियार

punjabkesari.in Thursday, Jul 02, 2020 - 05:36 PM (IST)

गुरदासपुर (विनोद): तेजिन्द्रपाल सिंह ए.डी.सी. ने बताया कि ग्रह मामले व न्याय विभाग, पंजाब सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी अधि-सूचना माध्यम आर्मस एक्ट (संशोधन-2019) सैक्शन 3 (03) के अंतर्गत कोई भी असला लाइसैंस धारक अपने असला लाइसैंस पर 2 से अधिक हथियार नहीं रख सकता। 

इसलिए इस नोटिस के माध्यम से जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते समूह असला धारकों को सूचित किया जाता है, जिन असला लाइसैंस धारकों के पास उनके असला लाइसैंस पर 2 से अधिक हथियार दर्ज हैं, वह अपने एक हथियार का निपटारा/बेचने संबंधी कार्रवाई इस नोटिस के जारी होने के एक महीने के अंदर-अंदर अमल में लाए। निश्चित समय में ऐसा न करने की सूरत में नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Mohit

Recommended News

Related News