प्लास्टिक का कचरा जलाने पर नगर कौंसिल ने किया 5000 रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Jun 25, 2019 - 09:31 AM (IST)

दीनानगर(कपूर): नगर कौंसिल दीनानगर ने खुले प्लाट में फैंके गए प्लास्टिक के कचरे को जला कर वातावरण को प्रदूषित करने के मामले में हीरो कंपनी के स्थानीय विक्रेता महाजन मोटर्स को 5000 रुपए का जुर्माना किया है। कार्यकारी अधिकारी अनिल मेहता ने बताया कि जी.टी. रोड पर जनता धर्मकंडे के सामने स्थित महाजन मोटर्स और एक कबाड़ वाले द्वारा साथ लगते एक खाली प्लाट में प्लास्टिक के कचरे को फैंक कर अक्सर आग लगा दी जाती है जिससे फैलने वाले प्रदूषण से आसपास के लोग काफी परेशान थे। वहां रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर गत वीरवार को वह वहां पर मौका देखने गए तथा उन्होंने दोनों से वहां पर फैंके गए कचरे को हटाने के लिए अगले दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक का नोटिस दिया था।

उन्होंने बताया कि कबाड़ी ने तो वहां से अपने कचरे को हटा लिया, लेकिन महाजन मोटर्स द्वारा कचरे को न हटाने पर शाम 4.30 बजे कौंसिल की तरफ से नोटिस दिया गया जिसे महाजन मोटर्स ने लेने से इंकार कर दिया। इसके एक घंटे बाद ही एजैंसी वालों ने कचरे को आग लगा दी, जिससे आसपास धुंआ फैल गया। शिकायतकत्र्ता द्वारा तुरंत इसे नगर कौंसिल के ध्यान में लाया गया। नगर कौंसिल के आदेश पर अमल न करने व वातावरण को प्रदूषित करने पर आज सुबह महाजन मोटर्स को 5000 रुपए का जुर्माना किया गया है। अभी तक इस जुर्माने को नगर कौंसिल के पास जमा नहीं करवाया गया है। कार्यकारी अधिकारी अनिल मेहता ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर इस मामले को सिविल कोर्ट अथवा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा।

क्या कहना है महाजन मोटर्स के मालिक का
इस संदर्भ में महाजन मोटर्स के मालिक अमित महाजन ने प्लास्टिक जलाए जाने के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनके शोरूम के निकट एक खाली प्लाट है, जिसमें अक्सर कई लोग कूड़ा-कर्कट फैंकते रहते हैं तथा उस कूड़े को किसने आग लगाई है, इस बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है।

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