13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले पिता को ताउम्र कैद

punjabkesari.in Sunday, Apr 21, 2019 - 08:20 AM (IST)

गुरदासपुर (हरमनप्रीत. विनोद): एडिशनल सैशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले कलियुगी पिता को मौत तक ताउम्र कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष जिला बाल सुरक्षा यूनिट गुरदासपुर को सूचना मिली थी कि थाना सेखवां से संबंधित एक गांव में एक आरोपी अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ एक वर्ष से दुष्कर्म कर रहा है और यह मासूम लड़की गर्भवती हो चुकी है।

इस कारण बाल सुरक्षा विभाग द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने थाना सेखवां में गत वर्ष 9 जुलाई को मामला दर्ज कर आरोपी को काबू किया था। इसी दौरान मासूम लड़की ने जालंधर के बाल घर में एक लड़की को जन्म दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय एडिशनल सैशन जज प्रेम कुमार ने आरोपी को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।

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