मुंह ढंक कर चलने या वाहन चलाने वालों पर होगा Action, जारी हुए ये सख्त आदेश

punjabkesari.in Saturday, Nov 04, 2023 - 08:26 PM (IST)

गुरदासपुर : गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने गुरदासपुर में मुंह पर कपड़ा बांध कर या मुंह ढंक कर चलने या मुंह ढक कर वाहन चलाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यह पाबन्दी जिले में सुरक्षा व अमन कानून की स्थिति को मुख्य रखते हुए लगाई गई है। 

पाबन्दी के यह हुक्म जारी करते अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट सुभाष चंद्र ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि शहर में अलग इलाकों में आए दिन नकाबपोश लुटेरों द्वारा लूटखसूट, कत्ल, डकैती व स्नैचिंग जैसे मामलों में जब पुलिस वारदात वाली जगह लगे सी.सी.टी.वी. फुटेज की पड़ताल करती है तो फुटेज में वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति मुंह पर कपड़ा या मास्क का इस्तेमाल होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो पाती। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मुंह पर कपड़ा या मुंह ढंक कर पैदल चलने या वाहन चलाने पर पाबंदी गई लगाई है। उन्होंने कहा कि पाबंदी के यह हुक्म 1 नवम्बर 2023 से 30 दिसम्बर 2023 तक लागू रहेंगे। 

 

Content Editor

Subhash Kapoor