शहर में सुबह 7 से रात्रि 10 बजे तक हैवी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी

punjabkesari.in Tuesday, Jul 17, 2018 - 12:21 PM (IST)

गुरदासपुर(विनोद, दीपक): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर विजय कुमार सियाल ने धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए बताया कि अमृतसर-पठानकोट हाईवे से निकलते हैवी वाहन बाईपास वाले रास्ते की अपेक्षा शहर से निकलते हैं जिससे ट्रैफिक में काफी रुकावट आती है। इसलिए हैवी वाहनों के शहर में प्रवेश पर सुबह 7 से रात्रि 10 बजे तक पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश पैसेंजर वाहनों बस आदि पर लागू नहीं होगा। यह पाबंदी आदेश 14-9-18 तक लागू रहेगा।
 

इसी तरह एक अन्य आदेश में डायरैक्टर पशु पालन विभाग पंजाब द्वारा प्राप्त मीमो अनुसार पंजाब राज में विभिन्न स्थानों पर नकली व अनधिकृत सीमन बिकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसलिए जिले में सीमन का अनधिकृत तौर पर भंडारण करने, ट्रांसपोर्टेशन करने, प्रयोग या बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी आदेश 12-9-18 तक लागू रहेंगे।

Ravindra Nath Pandey