होशियारपुर: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Sep 10, 2019 - 07:37 PM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को टांडा थाने के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी जयपाल पुत्र जगतराम निवासी गांव खरल खुर्द को दोषी करार देते हुए 20 साल की बामशक्कत (सश्रम) सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपए नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नगद जुर्माना नहीं देने पर दोषी को और 6 महीने की कैद काटनी होगी। 

अदालत ने दोषी जयपाल को धारा 363 में भी दोषी कार देते हुए 7 साल की कैद व 10 हजार नगद जुर्माना और 366 में भी 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत परिसर में अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला अटॉर्नी तरेन्द्र सिंह ग्रेवाल ने बताया कि नए कानून के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़े कानून का प्रवाधान है। आज अदालत के फैसले के अनुसार दोषी जयपाल को तीनों ही मामलों में सजा सुनाई गई है जो जेल में रहने के दौरान दोषी जयपाल की तीनों ही सजाएं एक साथ चलेगी।

21 अगस्त 2018 को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि टांडा थाने के एक गांव में 15 अगस्त 2018 की रात को आरोपी जयपाल ने नाबालिगा लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। अगले दिन 16 अगस्त को पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी जयपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस 21 अगस्त को आरोपी जयपाल के साथ ही नाबालिगा को बरामद कर लिया था। मैडीकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि के आधार पर पुलिस ने आरोपी जयपाल के खिलाफ धारा 363, व 366 में धारा 376 (3) को भी जोड़ दिया था।


 

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