काका हत्याकांड मामले में 5 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Friday, Nov 22, 2019 - 11:35 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस.के. सिंगला की अदालत ने थाना मेहटियाना अधीन आते गांव पंडोरी बीबी में 12 सितम्बर, 2016 की रात हत्या के शिकार कर्णदीप सिंह उर्फ काका पुत्र जरनैल सिंह की हत्या के मामले में सभी 5 आरोपियों शौकीन सिंह, इंद्रजीत सिंह, राजन सिंह, सरबजीत सिंह व बलविन्द्र सिंह बिंदा निवासी पंडोरी बीबी को दोषी करार देते हुए वीरवार को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 10-10 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को और 3-3 महीने की सजा काटनी होगी। 

थाना मेहटियाना में 13 सितम्बर, 2016 में दर्ज शिकायत में हत्या के शिकार कर्णदीप सिंह उर्फ काका के भाई कुलदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह 12 सितम्बर, 2016 को जब ड्यूटी पर था तो फोन आया कि काका की हालत गंभीर है। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा उसका शव पड़ा था। कुलदीप सिंह ने पुलिस समक्ष दर्ज शिकायत में शंका जाहिर की कि बलविन्द्र सिंह उर्फ बिंदा, शौकीन सिंह, इंद्रजीत सिंह व राजन सिंह ने किसी पुरानी निजी रंजिश को लेकर काका की हत्या की है। पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर सभी पांचों ही आरोपियों के खिलाफ 13 सितम्बर, 2016 को धारा 302 अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी।


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Edited By

Sunita sarangal

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