होशियारपुर: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

punjabkesari.in Thursday, Oct 31, 2019 - 08:57 PM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): दसूहा थाने के अधीन आते गांव कैंथा में 9 जुलाई 2018 की रात 5 वर्षीय मासूम बच्ची को झुग्गी से निकाल रेलवे लाइन के नजदीक ले जा जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी 50 वर्षीय अविनाश पुत्र जॉन मैनसन निवासी कैंथा को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने वीरवार को आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक जेल) के साथ 70 हजार रुपए नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नगद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 6 महीने कैद की सजा काटनी होगी। अदालत ने नगद जुर्माना से मिली राशि पीड़ित नाबालिगा के परिवार को देने के निर्देश दिए।

बड़े ही दर्दनाक तरीकों से वारदात को दिया था अंजाम
गौरतलब है कि दसूहा के कैंथा गांव के बाहर झुग्गियों में रह रहे परिवार के साथ 5 वर्षीय मासूम बच्ची सोई हुई थी। रात के समय जब बच्ची घर में नहीं दिखी तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए। इसी दौरान सुबह राहगीरों ने देखा कि रेलवे ट्रैक के नजदीक बिना कपड़ों में खून से लथपथ मासूम बच्ची के चारो तरफ कुत्ते भौंक रहे थे। बच्ची रेलवे ट्रैक से पत्थर उठा कुत्तों से बचाव कर रही थी। लोगों ने फौरन ही मौके पर पहुंच बुरी तरह जख्मी मासूम बच्ची को परिजनों के साथ दसूहा सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया था।

कैसे हुआ था आरोपी अविनाश गिरफ्तार
अदालत परिसर में मीडिया को जानकारी देते हुए उप जिला अटॉर्नी टी.एस. ग्रेवाल ने बताया कि करीब 2 महीने बाद कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम देने से पहले जब लोगों ने आरोपी अविनाश को काबू कर 8 सितम्बर 2018 को पुलिस के हवाले किया तो पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि कैंथा गांव में 2 महीने पहले उसी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। दसूहा की अदालत में जब मासूम बच्ची ने अविनाश को पहचान लिया तो दसूहा पुलिस ने आरोपी अविनाश के खिलाफ धारा 376 एबी, 363, 366 के साथ 6 पोस्को एक्ट 2012 के अधीन मामला दर्ज किया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में दोषी अविनाश को पहले भी अदालत से 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

Vaneet