अदालत ने एडवोकेट संघा की जमानत याचिका को किया खारिज

punjabkesari.in Sunday, Aug 04, 2019 - 10:35 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): 27 जून को होशियारपुर बार एसोसिएशन के वकीलों के व्हाट्सएप ग्रुप में ङ्क्षहदू देवी-देवताओं को लेकर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में फंसे एडवोकेट प्रितपालजीत सिंह संघा की जमानत याचिका पर शनिवार को सी.जे.एम. अमित मल्हण की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट प्रितपालजीत सिंह संघा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि अग्रिम जमानत को लेकर निचली अदालत के बाद 24 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत द्वारा जमानत रद्द कर दी थी। गौरतलब है कि शिकायतकत्र्ता हिन्दू नेता व पंजाब युवा भाजपा के मीडिया इंचार्ज एडवोकेट अशोक सरीन की शिकायत पर थाना सिटी में आरोपी एडवोकेट प्रितपालजीत सिंह संघा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज है।


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