प्रतिबंधित दवा के साथ काबू आरोपियों को 10-10 साल की कैद

punjabkesari.in Thursday, Apr 26, 2018 - 01:57 PM (IST)

होशियारपुरः भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों के साथ काबू दोनों आरोपियों सुरजीत सिंह पुत्र बलकार सिंह निवासी लुधियाना व जगप्रीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला धर्मपुरा लुधियाना को दोषी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार जैन की अदालत ने उन्हें 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

नकद जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को 1-1 साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी।गौरतलब है कि थाना सदर पुलिस में तैनात तत्कालीन ए.एस.आई. महिन्दर पाल के नेतृत्व में 15 सितम्बर 2014 को शेरगढ़ बाईपास के पास नाकेबंदी लगाई गई थी। इस दौरान शाम करीब 7 बजे एक सफेद रंग की इंडिगो कार, जो फगवाड़ा बाईपास की तरफ से आ रही थी, को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देख कर 1 कार सवार मौके से फरार हो गया। कार को रोक जब तलाशी ली गई तो डिग्गी में 2 बोरी सेब देख पुलिस ने बोरी खोलने को कहा। जब बोरी को खोला गया तो अंदर से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद कीं। 

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