अदालत ने 10 दोषियों को सजा व जुर्माना सुनाया

punjabkesari.in Sunday, Oct 07, 2018 - 10:45 AM (IST)

मुकेरियां (राजू): वर्ष 2008 में विजय कुमार जैन (बग्गा) की दुकान को 10 व्यक्तियों ने दुकान के शटर को तोड़कर भारी नुक्सान किया था। दुकान के मालिक ने उस समय पुलिस थाना मुकेरियां में दोषियों के खिलाफ लिखित रूप में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो पुलिस ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ सैक्शन 452, 148, 448, 511 आई.पी.सी. के अधीन मुकद्दमा दर्ज कर दोषियों के गिरफ्तार करके चालान दसूहा अदालत में पेश किया था।

मानयोग अदालत श्रीमती अमनदीप कौर ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास ने सारी जांच-पड़ताल करके दोषी मुनीश जैन पुत्र भवन कुमार जैन, संजय जैन पुत्र भवन कुमार जैन, अमन जैन पुत्र राजकुमार जैन, राकेश कुमार पुत्र बोध राज, पार्षद जीवन महाजन पुत्र विद्या सागर, प्यारा सिंह पुत्र काला सिंह गांव मसूलपुर, महेन्द्रजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह तिखोवाल मोहल्ला मुकेरियां, बलवीर सिंह पुत्र मंगत राम गांव महियुदीनपुर दलेल, भवन कुमार पुत्र धर्मपाल जैन लम्बी गली मुकेरियां को एक-एक वर्ष की कैद तथा प्रत्येक दोषी को 3-3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक दोषी गगनदीप साबी पुत्र बलविन्द्र कुमार लम्बी गली मुकेरियां को मानयोग अदालत ने भगौड़ा करार दिया है। 
 

Isha