दादी के हत्यारे पोते को उम्रकैद

punjabkesari.in Thursday, Apr 26, 2018 - 07:20 AM (IST)

होशियारपुर (अमरेन्द्र): गांव नंदाचौर में बुजुर्ग महिला जोगिन्द्र कौर की हत्या के आरोपी हरप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने उसे बुधवार को उम्रकैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

गौरतलब है कि थाना बुल्लोवाल पुलिस के समक्ष पुलिस ने मृतका के रिश्तेदार गुरमीत सिंह बाजवा पुत्र स्व. चन्नण सिंह निवासी नंदाचौर हाल निवासी लल्लियांकलां थाना लाम्बड़ा जिला जालंधर ने 29 नवम्बर 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि आज शाम करीब 5 बजे उसे उसके भतीजे हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. गुरदीप सिंह निवासी नंदाचौर ने फोन करके बताया कि उसकी दादी जोगिन्द्र कौर (75) पत्नी स्व. कृ पाल सिंह को अज्ञात हत्यारों ने सिर में ईंट मारकर व गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया है। गुरमीत सिंह बाजवा ने बताया कि मृतका रिश्ते में उसकी चाची व मौसी लगती थी जिसके बाद वह भी घटनास्थल पर पहुंच गया और पुलिस को सूचित किया। 

कैसे पुलिस पहुंची थी हत्यारे तक
बुल्लोवाल थाने के तत्कालीन एस.एच.ओ. विक्रमजीत सिंह पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू  कर मामले में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस दौरान जब मृतका जोगिन्द्र कौर की आत्मिक शांति के लिए पाठ रखा गया तो जोगिन्द्र कौर की भतीजी मंजीत कौर पत्नी दलवीर सिंह निवासी टांडा ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ बात की कि जब वह कुछ दिन पहले घर आई थी तो हरप्रीत सिंह अपनी दादी जोगिन्द्र कौर के साथ किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में बात कर रहा था।

जब उसे समझाने की कोशिश की तो हरप्रीत बोला कि वह जोगिन्द्र कौर का काम निकाल देगा। उसे शक है कि हरप्रीत ने ही जोगिन्द्र कौर का कत्ल किया है। फिर जब पुलिस ने हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. गुरदीप सिंह निवासी नंदाचौर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया।

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