भगौड़े संदीप को प्रोडक्शन वारंट पर सैंट्रल जेल होशियारपुर से लाई पतारा पुलिस

punjabkesari.in Sunday, May 27, 2018 - 10:25 AM (IST)

जालंधर(महेश): गुरजीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी गांव बुडियाणा पर उसके घर में घुसकर हमला करने के मामले में नामजद आरोपी संदीप सिंह उर्फ सोनू पुत्र संतोख सिंह निवासी कपूर पिंड को थाना पतारा की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर सैंट्रल जेल होशियारपुर से लाई है। उसे अदालत में पेश कर एक  दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया, जिस दौरान ए.एस.आई. राम प्रकाश व ए.एस.आई. जोगिन्द्र सिंह द्वारा उससे बुडियाना गांव वाले मामले संबंधी पूछताछ की गई।

रिमांड खत्म होने पर आरोपी सोनू को दोबारा जेल भेज दिया गया है। एस.एच.ओ. पतारा सतपाल सिद्धू ने बताया कि आरोपी संदीप सोनू व उसके अन्य साथियों पर थाना पतारा की पुलिस ने साल 2017 में आई.पी.सी. की धारा 452, 323, 324, 427, 148 व 149 के तहत गुरजीत सिंह निवासी बुडियाना के बयानों पर केस दर्ज किया था जिसके बाद पुलिस ने संदीप सोनू, राजपाल, नवदीप नवी को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन संदीप सोनू के अदालत में पेश न होने पर माननीय जज ईतू सोढी द्वारा उसे भगौड़ा करार दे दिया गया था जबकि नवी व राजपाल की जेल में जाने के बाद जमानत हो गई थी।

भगौड़े आरोपी संदीप सोनू के खिलाफ 11 अगस्त, 2010 को जिला होशियारपुर के थाना गढ़दीवाला में धारा 307, 353, 186, 148, 149 आई.पी.सी. के अलावा  25/54/59 आम्र्ज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था जिसमें गढ़दीवाला थाने की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वह इसी मामले में होशियारपुर की सैंट्रल जेल में सजा काट रहा था।

Anjna