महिला के हत्यारे प्रेमी को मिली उम्रकैद व 50 हजार रुपया जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Aug 22, 2019 - 06:31 PM (IST)

होशियारपुर (अमरेन्द्र मिश्रा): थाना चब्बेवाल के अधीन आते गांव सिंहपुर में 16 मार्च 2018 की रात को लिव इन रिलेशन में रह रही महिला सतिन्द्र कौर की हत्या के मामले में आज वीरवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने आरोपी प्रेमी लखविन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र अवतार सिंह निवासी सिंहपुर को उम्रकैद की सजा के साथ साथ 50 हजार रुपए नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नगद जुर्माना की अदायगी नहीं करने पर दोषी को और 6 महीने की कैद की सजा काटनी होगी।

क्या था मामला
गौरतलब है कि मृतका सतिन्द्र कौर की शादी 18 साल पहले सिंहपुर में हुई थी लेकिन बाद में सतिन्द्र कौर का सिंहपुर गांव के ही रहने वाले लखविन्द्र सिंह के साथ प्यार हो गया था। अपने 1 बेटा व 1 बेटी को छोड़ लखविन्द्र सिंह उर्फ राजू से प्रेम होने के लेकर घर में तनाव रहने लगातो करीब 3 साल पहले पंचायत के बीच हुए समझौते के अनुसार सतिन्द्र कौर अपने 1 बेटा व 1 बेटी को पहले पति के पास छोड़ सबसे छोटे बेटे जश्नप्रीत सिंह के साथ लखविन्द्र सिंह उर्फ राजू के घर में पति-पत्नी के तौर पर रहने लगी थी। यहां यह भी उल्लेखनींय है कि लखविन्द्र सिंह उर्फ राजू की पहली पत्नी की काफी समय पहले मौत हो चुकी थी।

सिर में चोट लगने से हुई थी सतिन्द्र कौर की मौत
थाना चब्बेवाल पुलिस के अनुसार लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान सतिन्द्र कौर का लखविन्द्र सिंह के साथ रोजाना ही झगड़ा हुआ करता था। 16 मार्च 2018 को देर रात भी दोनों के बीच झगड़ा जब काफी उग्र हो गया तो लखविन्द्र ने सतिन्द्र कौर को जोर से पटक दिया। इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से सतिन्द्र कौर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतका सतिन्द्र कौर के भाई गुरदीप सिंह निवासी गांव जगतपुर(बालाचौर) की शिकायत पर थाना चब्बेवाल की पुलिस 17 मार्च 2018 को आरोपी लखविन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।

Mohit