लोकसभा चुनाव : अवैध शराब व कैश के दुरुपयोग पर रहेगी पैनी नजर

punjabkesari.in Thursday, Mar 14, 2019 - 12:29 PM (IST)

होशियारपुर(जैन): भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार लोकसभा चुनावों में आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करवाने के लिए आज जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने आयकर विभाग, आबकारी विभाग व बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए। इस दौरान एस.एस.पी. जे. इलनचेलियन व ए.डी.सी. हरप्रीत सिंह सूदन भी उपस्थित थे। 

उम्मीदवार का बैंक में खुलेगा अलग खाता
जिला चुनाव अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को चुनाव आयोग की हिदायतों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  चुनाव लडऩे वाले हर उम्मीदवार की ओर से बैंक में अलग खाता खोला जाना है। यह खाता उम्मीदवार के नाम या उम्मीदवार और उसके चुनाव एजैंट के साथ सांझा हो सकता है परंतु उम्मीदवार के पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य सदस्य के साथ सांझा नहीं हो सकता। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की ओर से 20 हजार रु पए या इससे अधिक की अदायगी चैक, आर.टी.जी.एस. नैफट या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा की जानी है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को हिदायत करते हुए कहा कि बैंकों का कैश जिस वाहन में लेकर जाया जाना है उसके सभी मुकम्मल कागजात होने चाहिए और किसी तीसरे पक्ष की नकदी नहीं होनी चाहिए एवं जो व्यक्ति नकदी लेकर आया है उसके पास संबंधित पहचान पत्र होना चाहिए। 

बैंक ट्रांजैक्शन पर भी रहेगी निगाह
ईशा कालिया ने बैंक अधिकारियों को कहा कि चुनाव के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी बैंक खाते में एक लाख रु पए से अधिक की राशि ट्रांसफर तो नहीं हो रही है या किसी बैंक खाते से दूसरे बैंक खातों में आर.टी.जी.एस., नैफट के माध्यम से अदायगी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो मौके पर ही जिला चुनाव अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाए। 
इस मौके पर सहायक आबकारी व कर कमिश्नर अवतार सिंह कंग, डिप्टी कमिश्नर इंकम टैक्स वेदपाल सिंह, चुनाव तहसीलदार करनैल सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

आयकर विभाग भी रखेगा चौकसी
जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार फ्लाइंग स्क्वायड, स्टैटिक सॢवलैंस टीमें, वीडियो व्यूइंग टीमें, वीडियो सॢवलैंस टीमें, अकाऊंटिंग टीमों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग जहां शराब की बांट व अनाधिकृत स्टोरेज को लेकर चैकिंग करें वहीं बैंक व आयकर विभाग पैसों की ट्रांजैक्शन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने बताया कि शराब बिना परमिट के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगी चाहे इसका प्रयोग विवाह-शादी आदि के लिए ही क्यों न होना हों, वहीं इसके खर्च का विवरण जिला चुनाव अधिकारी के पास दर्ज करवाना जरूरी होगा। 

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