जिस्मफरोशी मामले में तीनों ही दोषी महिलाओं को मिली कैद की सजा

punjabkesari.in Saturday, Apr 20, 2019 - 11:58 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): सी.जे.एम. अमित मल्हण की अदालत ने शुक्रवार को जिस्मफरोशी मामले की तीनों ही आरोपी महिलाओं बबीता, बेला व रामकली निवासी सुंदर नगर व मूल निवासी समस्तीपुर (बिहार) को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी बबीता को 4 हजार और बेला व रामकली को 3-3 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर तीनों ही दोषियों को और 1-1 महीने कैद की सजा काटनी होगी।

यह था मामला : गौरतलब है कि थाना सिटी पुलिस ने 16 अक्तूबर 2014 को तीनों ही महिलाओं बबीता, बेला व रामकली को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू  कर दी थी। आरोपी महिलाओं को तत्कालीन डी.एस.पी. (सिटी) सतीश कुमार के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया था।

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