जेल में मोबाइल फोन रखने के दोषी को मिली कैद

punjabkesari.in Sunday, May 20, 2018 - 07:58 AM (IST)

होशियारपुर (अमरेन्द्र): हवालात के दौरान जेल में मोबाइल रखने के आरोपी हवालाती दिलबाग सिंह पुत्र कुलविन्द्र सिंह निवासी बजवाड़ा को दोषी करार देते हुए सी.जे.एम. अमित मलहण की अदालत ने शनिवार को 3 महीने की कैद की सजा के साथ-साथ 2 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 15 दिन कैद की सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि जेल में औचक निरीक्षण के दौरान 19 फरवरी 2014 को तत्कालीन जेल अधिकारी रंजीत ने हवालाती दिलबाग सिंह के पास से मोबाइल फोन बरामद किया था। जेल प्रबंधन की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने मामले की जांच के बाद 21 फरवरी 2014 को आरोपी दिलबाग सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Anjna