जिले में मंजूरी प्राप्त दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी: डिप्टी कमिश्नर

punjabkesari.in Friday, May 15, 2020 - 09:39 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा पंजाब भर में दुकानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने की घोषणा की है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर कम जिला मैजिस्ट्रैट वरिन्द्र कुमार शर्मा ने देर रात जालंधर जिले से संबंधित आदेश जारी करते हुए  कुछ शर्तों के तहत जरूरी सेवाओं से सबंधित दुकानों को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोलने की मंजूरी दी है, परंतु यह छूट केवल उन्हीं दूकानदारों को मिलेगी जिन्हें पहले से ही सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक कारोबार करने की मंजूरी ली है। 

उन्होंने बताया कि इन सबंधित दुकानों के अलावा किसी भी प्रकार के कारोबार से सबंधित दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। जिले से सबंधित दवाईयों की होलसेल व रिटेल के अलावा मंडी फैंटनगंज से सबंधित सभी दुकाने भी अब 7 से 6 बजे तक खुल सकेंगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को यकीनी बनाना होगा। इसके अलावा घर-घर जाकर रिपेयर का काम करने वाले मैकेनिक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक काम कर सकेंगे।  शहरी क्षेत्रों में स्टैंड अलोन दुकानें, नेबरहुड दुकानें और रिहायशी कालोनियों व गेटड़ कालोनीयों में अकेली दुकानों को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलने की आज्ञा होगी। वहीं सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने जिन जरूरी वस्तुओं से सबंधित दूकानों को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी है वह निम्नलिखित है।

परचून की दुकाने, बूथ, स्टोर, दूध बूथ, डेयरियां, बिजली के पंखे, कूलर, ए.सी., रिपेयर, किताबों, कैटल फीड़, पशुओं की दवाई की दुकानें और हरे चारे के टाल, अंडा, पोल्ट्री प्रोडैक्ट, मीट व मछली की दूकानें, खाद्य,  बीज व किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशकों, इलैक्ट्रीशन व इलैक्ट्रीकल रिपेयर का काम, व्हीकल रिपेयर और स्पेयर पार्टस की सप्लाई, प्लंबर, कंप्यूटर रिपेयर, मोबाईल रिपेयर, इंवटर्र रिपेयर, कारपैंटर सविस, वाटर प्यूरिफायर रिपेयर, नई टायरों की सप्लाई औप पंक्चर लगाने वाली, साईकल रिपेयर व वैल्डिंग की दुकाने सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खपल सकेंगी। इसके अलावा देसी व अग्रेजी शराब के वैंड 9एल-2 व एल-14 ए) जोकि आबकारी विभाग की एक्साईज पालिसी तहत योग्य हों को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोलने की मंजूरी होगी। वहीं गांवों में मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्राड माल्स को खुलने की मंजूरी नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में किसी भी बाजार या मार्कीट काम्लैक्स को खोलने की इजाजत नही होगी। 

कंस्ट्रक्शन मैटीरियल, सैनेटर, हार्डवेयर, स्क्रैप  मर्चेंट्स, पैकिंग मैटेरियल वालों को भी छूट  
 डी.सी. ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इंडस्ट्री को ल्यूबरीकैंटस और हार्डवेयर सप्लाई करने वाली मिल स्टोरर्स द्वारा डोर डिलीवरी, पिग आयरन और स्क्रैप मर्चेंटस, सैनेटरी हार्डवेयर की सप्लाई, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल जैसे कि सीमेंट, इंटें, रेत, बजरी, प्लाईवुड, इंवर्टर सप्लाई, इंडस्ट्री को पैकिंग मैटेरियल, इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट गोदामों को कफ्र्यू के दौरान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक काम करने की मंजूरी दी गई है। 


रैस्टोरैंटस, फूड प्लाईंटस, हलवाई, आईसक्रीम, जूस व बेकरी की दूकाने भी खुलेगी
डिप्टी कमिश्नर ने जारी आदेशो ंमें बताया कि रैस्टोरैंटस, फूड प्लाईटस, हलवाई, आईस क्रीम, जूस व बेकरी की दुकाने भी खुलेगी सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। परंतु रैस्टोरैंट व अन्य दुकानों पर बैठकर खाने पर पाबंदी होगी। केवल पैकिंग व होम डिलीवरी करने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उक्त सबंधित कार्यों में काम करने वाले कर्मचारियों के रोजाना की जांच व उनका पूरा रिकार्ड रखना होगा। 


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