जिले में चाइना डोर बेचने/खरीदने पर पाबंदी: डिप्टी कमिश्नर

punjabkesari.in Wednesday, Jul 01, 2020 - 04:38 PM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने जिले में सिंथैटिक, प्लास्टिक की बनी चाईना डोर को बेचने, खरीदने व स्टोर करने सहित इसका उपयोग करने पर पूरी पाबंदी की समय सीमा बढ़ा दी है। 

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह डोर इंसानों, जानवरों और पक्षियों के जीवन के लिए बेहद घातक है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बनी यह डोर आसानी के साथ नहीं टूटती जिस कारण विशेषकर दोपहिया वाहन चालक और जानवर अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह आदेश 31 दिसम्बर तक लागू रहेंगे।

उधर, जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने  जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा में आते सभी साईबर कैफे मालिकों को आदेश जारी किए हैं कि साईबर कैफे मालिक बिना पहचान किए किसी भी अंजान व्यक्ति को कैफे का उपयोग न करने दें। इसके अलावा कैफे का उपयोग करने वाले और वहां आने व्यक्ति की पहचान संबंधी रिकार्ड रजिस्टर अपडेट होने चाहिए।  यह आदेश 26 अगस्त तक लागू रहेगा। 

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