डिप्टी कमिश्नर जालंधर की तरफ से रेत माफिया पर एक्शन को लेकर बड़ी घोषणा

punjabkesari.in Wednesday, Nov 24, 2021 - 10:23 PM (IST)

जालंधर: लोगो को निर्धारित दरों पर रेत की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज जिले में रेत की निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूल करने का पर्दाफाश करने वाले स्टिंग्ज के लिए 25,000 रुपए के ईनाम की घोषणा की है। श्री थोरी ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई रेत की तय कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उसके साथ सख़्ती से निपटा जाएगा। इस गैर-कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए आम लोगों से सहयोग की मांग करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उनको अधिक से अधिक स्टिंग करने की अपील की, जिससे बनती कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनाम सिर्फ़ उन मामलों में दिया जाएगा, जहां ऐसे स्टिंग वीडियो सबूत के आधार पर उल्लंघन करने वालों के विरुद्धएफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। राज्य की नई सैंड एंड गरैवल पालिसी को इन्न-बिन्न लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस पहलकदमी का लाभ लोगों तक तभी ही पहुंचाया जा सकता है। 

उन्होंने स्पष्ट कहा कि ज़िला प्रशासन की तरफ से निर्धारित कीमतों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लोग ओवरचारजिंग से संबंधित वीडियो व्हाट्सअप नंबर 9501799068 पर भेज सकते हैं। वर्णनयोग्य है कि डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी के निर्देशों पर प्रशासन की तरफ से प्रसिद्ध ट्रांसपोर्टरों, माइनिंग ठेकेदारों, रिटेलरों की एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें रेत की परचून कीमतें सर्वसम्मति के साथ तय की गई थी।
 

श्री थोरी ने बताया कि जालंधर शहर के म्यूनिसीपल एरिया में रिटेल आऊटलैटों पर 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट (खपतकारों के ठिकानों तक यातायात के खर्चों को छोड़ कर) के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी तरह फिल्लौर, नकोदर, नूरमहल में 11.5 रुपए, महितपुर और शाहकोट में 11 रुपए, बिलगा, लोहियां में 12 रुपए, गोरायां और करतारपुर (ब्यास से) में 13 रुपए और आदमपुर और अलावलपुर म्यूनिसीपल क्षेत्रों में 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जाएगी। 
उन्होने कहा कि यदि कोई दुकानदार इन निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उस विरुद्ध रिकार्ड किए वीडियो सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि प्रशासन की तरफ से तय की दरें रिटेल काऊंटरों के लिए हैं और खपतकारों को रेत अपने ठिकानों पर पहुंचाने के लिए यातायात का खर्चा सहन करना पड़ेगा।

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Content Writer

Subhash Kapoor