कर्फ्यू में रियायतें: बैंक, ATM, पैट्रोल पम्प देंगे सर्विस, हॉकरों को मिली छूट, स्कूल नहीं वसूलेंगे फीस

punjabkesari.in Tuesday, Mar 31, 2020 - 08:50 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर वरिन्द्र कुमार शर्मा ने कर्फ्यू के दौरान जन साधारण को आ रही दिक्कतों की समीक्षा करते हुए जहां कई रियायतें दी हैं वहीं कुछ लोगों को कड़े आदेश भी दिए हैं कि वे कर्फ्यू के आदेशों की अवहेलना न करें। उन्होंने कहा कि पंजाब में अनाज की कोई कमी नहीं है लेकिन कुछ लालची व मुनाफाखोर लोगों को महंगे दामों पर जरूरी वस्तुएं मुहैया करवा रहे हैं, वे अपनी हरकतों से बाज आएं।  

बच्चे घर बैठे हैं तो स्कूल फीस वसूली के नहीं भेजेंगे नोटिस
डी.सी. ने बताया कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं कि जिले के सभी स्कूल बंद हैं, फिर भी स्कूल प्रबंधन फीस जमा करवाने के नोटिस संबंधी मैसेज भेज रहे हैं। वह सभी स्कूलों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि स्कूलों के बंद समय के दौरान वे बच्चों या उनके अभिभावकों को इस तरह के नोटिस नहीं भेजेंगे। फीस वसूलने का काम तब शुरू हो जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे। यदि किसी ने कोताही की तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा जिला प्रशासन स्कूल की मान्यता को रद्द करने को लेकर लिखित शिकायत करेगा। 


बैंक व ए.टी.एम. 11 से लेकर 2 बजे तक खुलेंगे
डी.सी. ने बताया कि जिले में बैंक व ए.टी.एम. सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान बैंक अथवा ए.टी.एम. आने वाले ग्राहक सोशल डिस्टैंस का पालन करेंगे। जिन लोगों के पास ए.टी.एम. कार्ड हैं वे पैदल ए.टी.एम. तक जाकर पैसा निकलवा सकते हैं। बैंक केवल उन खाताधारकों व गरीब लोगों को सॢवस देंगे, जिनके पास ए.टी.एम. कार्ड नहीं हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स व ऑयल कंपनियां बैंक में दूसरे रा’यों में पैसा ट्रांसफर करने को पैसा जमा करवा सकते हैं। बैंक मैनेजर यकीनी बनाएंगे कि जिस व्यक्ति के पास ए.टी.एम. कार्ड होगा उसे बैंक में अटैंड नहीं किया जाएगा। ए.टी.एम. के हैंडल, दरवाजों, गार्ड सहित बैंकों को सैनिटाइज करने सहित जिला प्रशासन की हिदायतों को लागू करवाने की सारी जिम्मेदारी बैंक मैनेजरों की होगी। 

कर्फ्यू के दौरान किसी नाके पर रोके नहीं जाएंगे हॉकर 
अखबारों की घर-घर सप्लाई देने वाले सभी हॉकरों को कफ्र्यू में छूट होगी। अखबार ढुलाई के काम में शामिल वाहन भी कफ्र्यू के दौरान काम कर सकेंगे। नाकों पर हॉकरों व उनके वाहनों को रोका नहीं जाएगा। इन सभी आदेशों बारे उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को अवगत करवा दिया है।  


सिर्फ मंजूरी वाले वाहन में ही डलवा सकेंगे पैट्रोल-डीजल
डी.सी. ने कहा कि कफ्र्यू के दौरान जिले के सभी पैट्रोल पंप 24 घंटे खुलेंगे परंतु इन पर केवल जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले व एमरजैंसी सर्विस से संबंधित वाहन ही तेल डलवा सकेंगे। चूंकि कफ्र्यू में आम नागरिकों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होने के कारण उनके वाहन सड़कों पर नहीं निकलते जिसके चलते उन्हें पैट्रोल व डीजल की कोई जरूरत नहीं है। जिन वाहनों को तेल डलवाने की मंजूरी दी गई है, उसके अलावा कोई अन्य वाहन पंप पर तेल डलवाने आता है तो उक्त वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 


 

Reported By

Jatinder Chopra