उपभोक्ता फोरम का फैसला, पावर निगम को रिटायर्ड इंजीनियर के बिलों में 1.29 लाख करने होंगे एडजस्ट

punjabkesari.in Saturday, Aug 18, 2018 - 09:43 AM (IST)

जालंधर(पुनीत): पावर निगम के रिटायर्ड सुपरिटैंडैट इंजीनियर राजेश भगत ने गलत बिल मिलने की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की जिसका फैसला पावर निगम ने रिटायर्ड इंजीनियर के हक में सुनाते हुए 1,29,400 रुपए का बिल अगले बिलों में एडजस्ट करने के हुक्म दिए हैं। 

राजेश भगत, निवासी हाऊस नंबर 1, टावर एन्क्लेव फेस-2, नकोदर रोड जालंधर ने फोरम में लांबड़ा सब-डिवीजन व हैड-ऑफिस पटियाला के खिलाफ दी गई शिकायत में कहा है कि उन्होंने घरेलू कनैक्शन 201& में लिया। शिकायत में कहा गया कि उनका मीटर तेज चल रहा है जिसके चलते 21-08-2013 को 450 रुपए की फीस अदा करके उन्होंने मीटर चैलेंज किया। उनका सैंक्शन लोड 7.98 किलोवाट है जबकि 12 अगस्त 2016 को उन्हें पावर निगम द्वारा जो बिल भेज गया उसकी राशि 1,29,400 रुपए बताई गई। 7-01-16 से लेकर 12.08.16 तक उक्त बिल के खिलाफ उन्होंने विभागीय शिकायत की लेकिन उसका हल नहीं हो पाया।

इस उपरांत उन्होंने दोबारा से 450 रुपए देकर मीटर को दोबारा से चैलेंज किया लेकिन विभाग की एम.ई. लैब द्वारा नियमों के विपरीत मीटर की चैकिंग की गई। इस पर संतुष्टि न होने के चलते 4-05-2017 को उपभोक्ता ने फोरम में शरण ली। इस पर उपभोक्ता फोरम के प्रैसीडैंट करनैल सिंह व मैंबर हरविमल डोगरा ने 1,29,400 रुपए का बिल अगले बिलों में एडजस्ट करने, मैंटल ह्रासमैंट के 10,000 व कानूनी खर्च के 5000 रुपए अदा करने का हुक्म सुनाया है। 

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