जिला उपभोक्ता फोरम ने 5वीं बार निकाले इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन के अरैस्ट वारंट

punjabkesari.in Sunday, Dec 15, 2019 - 09:54 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): कमिश्नरेट पुलिस ने एक बार फिर से जिला उपभोक्ता फोरम में रिपोर्ट पेश की है कि 10 दिसम्बर को पुलिस इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन को पकड़ने गई थी, परंतु दूसरी बार चेयरमैन के न मिलने (चेयरमैन नॉट मैट) की रिपोर्ट फोरम में पेश होने के उपरांत फोरम ने एक बार फिर से चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया के अरैस्ट वारंट जारी किए हैं। इस केस के फैसले में फोरम ने ट्रस्ट को अलॉटी नरूला द्वारा जमा करवाई 651482 रुपए की प्रिंसीपल अमाऊंट व उक्त रकम पर बनता 12 प्रतिशत ब्याज सहित 80000 रुपए मुआवजा एवं 10000 रुपए कानूनी खर्च देने के आदेश दिए हैं, परंतु ट्रस्ट ने अलॉटी को पेमैंट नहीं की और स्टेट कमीशन में अपील दायर की। वहीं कमीशन ने 4 सितम्बर को ट्रस्ट की अपील को डिसमिस कर दिया था। 

जिक्र योग्य है कि एक ही केस में फोरम ने चेयरमैन का 5वीं बार अरैस्ट वारंट जारी किया है। यह वारंट बीबी भानी कॉम्पलैक्स के फ्लैट नं.-12/ए. फर्स्ट फ्लोर के अलॉटी व सीनियर सिटीजन दर्शन लाल नरूला से संबंधित केस में जारी किया गया है। फोरम ने पुलिस कमिश्नर के मार्फत ही चेयरमैन आहलूवालिया के खिलाफ नया अरैस्ट वारंट जारी करते हुए केस की अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। 


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Edited By

Sunita sarangal

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