डिप्टी कमिश्नर थोरी ने पटाखें चलाने संबंधी जारी किए नए आदेश

punjabkesari.in Thursday, Dec 23, 2021 - 07:19 PM (IST)

जालंधर: डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी ने धारा 144 अधीन मिले आधिकारियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि समर्थ अधिकारी की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति क्रिसमस, नया साल और गुरपर्व के त्योहार मौके पटाखे स्टोर नहीं कर सकेगा और न ही प्रदर्शित करगे और न ही बेचेगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या मौके रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की आज्ञा होगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि गुरपर्व मौके सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की आज्ञा होगी। 

घनश्याम थोरी ने आदेशों में यह भी कहा कि पुलिस विभाग की तरफ से यह यकीनी बनाया जाएगा कि निर्धारित समय दौरान केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की तरफ से ध्यान दिया जाएगा कि पाबन्दीशुदा पटाखों की बिक्री न हो। आदेशों में यह भी कहा गया है कि सबंधित एस.एच.ओ. अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की पालना यकीनी बनाएगें। 

थोरी ने यह भी कहा है कि साइलेंस जोन जिसमें अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों के नजदीक पटाखे चलाने पर पूरी पाबंदी होगी इसके इलावा सुच्ची गांव की सीमा और इंडियन ऑयल निगम, भारत पैट्रोलियम निगम लिमटिड और हिन्दोस्तान पैट्रोलियम निगम लिमटिड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के घेरे में पटाखे चलाने पर पाबंदी होगी। यह आदेश 10 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। 

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News Editor

Kamini

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