डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने जतिन्द्र सिंह का अरैस्ट वारंट किया जारी

punjabkesari.in Wednesday, Feb 19, 2020 - 12:06 PM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): आर्थिक बदहाली और कर्ज में डूबे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के नए ई.ओ. को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने वैल्कम गिफ्ट दिया है और 170 एकड़ सूर्या एन्क्लेव से संबंधित एक केस में ई.ओ. जतिन्द्र सिंह के अरैस्ट वारंट जारी किए हैं। अलॉटी को प्लाट का कब्जा व फोरम के फैसले के मुताबिक अदायगी न होने पर ई.ओ. को गिरफ्तार करने और केस की अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की है। 

सूर्या एन्क्लेव से संबंधित इस मामले में जसप्रीत सिंह निवासी सरस्वती विहार, जालंधर को वर्ष 2004 में 675 ए प्लाट अलॉट हुआ था और अलॉटी ने अलाटमैंट शर्तों के मुताबिक प्लाट की पूरी पेमैंट ट्रस्ट को जमा करवा दी थी, जिसके बावजूद ट्रस्ट ने अलॉटी को प्लाट का कब्जा नहीं दिया। हलांकि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक अलॉटी को 3 वर्षों में प्लाट पर निर्माण करना होता है परंतु वर्षों तक ट्रस्ट के धक्के खाने के बावजूद उसे प्लाट का कब्जा नहीं मिल पाया।

जसप्रीत ने कब्जा दिलाने के संदर्भ में कई बार ट्रस्ट को लिखित रिमाइंडर भी भेजे। हैरानीजनक है कि ट्रस्ट ने कब्जा दिए बगैर अलॉटी पर 82500 रुपए के नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिज थोप दिए। ट्रस्ट के दबाव बनाने पर अलॉटी ने 24 अगस्त 2009 को अकारण लगाए गए नान कंस्ट्रक्शन चार्जिज जमा करवा दिए परंतु इसके बावजूद ट्रस्ट ने कब्जा नहीं दिया। आखिरकार अलॉटी ने 6 दिसम्बर 2016 को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ट्रस्ट के खिलाफ केस दायर किया। फोरम ने 8 अगस्त 2018 को अलॉटी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को नान कंस्ट्रक्शन चार्जिज के वसूले 82500 रुपए को लौटाने सहित अलॉटी के प्रिंसीपल अमाऊंट पर 12 प्रतिशत ब्याज, 50 हजार रुपए मुआवजा, 10 हजार रुपए कानूनी खर्च की अदायगी और प्लाट का कब्जा 1 महीने के भीतर देने के आदेश दिए। 

इसके साथ ही कहा कि अगर ट्रस्ट ने 1 महीने में कब्जा न दिया तो ट्रस्ट अलॉटी को फैसले से अतिरिक्त 1 लाख रुपए का भुगतान भी करेगा। फोरम के फैसले के बावजूद कब्जा व भुगतान न मिलने पर अलॉटी ने दिसम्बर 2019 को फोरम में एग्जीक्यूशन दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए फोरम ने ई.ओ. के अरैस्ट वारंट जारी किए हैं।

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Sunita sarangal