डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने 5 केसों में ई.ओ. जतिन्द्र सिंह के निकाले 5 अरैस्ट वारंट

punjabkesari.in Wednesday, Mar 04, 2020 - 08:26 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): बीबी भानी काम्पलैक्स से संबंधित मामलों में पांच अलॉटियों को आदेशों के बावजूद 32,17,044 रुपए का भुगतान न करने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ई.ओ. जतिंद्र सिंह के एक साथ 5 अरैस्ट वारंट जारी किए हैं। फोरम ने ई.ओ. जतिंद्र सिंह को 31 मार्च 2020 तक गिरफ्तार करने को कहा है। अन्यथा ट्रस्ट को इससे पहले अलॉटियों को आदेशों के मुताबिक बनती रकम की अदायगी करनी होगी। 

जिक्रयोग्य है कि बीबी भानी से संबंधित 5 अलॉटियों नवतेज सिंह चाहल, बनबारी लाल खन्ना, कमल देव, सुखदेव सिंह व राजकुमार ने इस स्कीम में फ्लैट अलॉट होने के बाद मूलभूत सुविधाएं व कब्जा न मिलने पर ट्रस्ट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जुलाई 2017 को केस दायर किया था। फोरम ने इन केसों में अलॉटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को इनके द्वारा जमा करवाई गई प्रिंसीपल अमाऊंट के साथ बनते ब्याज, कानूनी खर्च, मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। 

ट्रस्ट ने स्टेट कमीशन में फोरम के फैसले के खिलाफ 22 अप्रैल 2019 को पांच अपीलें दायर की थीं, जिसमें कमीशन ने ट्रस्ट की अपीलों को सुनवाई के लिए मंजूर करने से पहले अलॉटियों की प्रिंसीपल अमाऊंट 29,30,415 रुपयों समेत पांचों केसों में 25-25 हजार रुपए कानूनी खर्च को पहले जमा करवाने को कहा था। 

इसके उपरांत कमीशन ने 4 सितम्बर 2019 को ट्रस्ट की सभी अपीलों को डिसमिस करते हुए निचली अदालत के आदेशों के अनुसार अलाटियों को बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए थे। इसके उपरांत अलॉटियों ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ट्रस्ट के खिलाफ एक्सीक्यूशन दायर की। फोरम के आदेशों के बावजूद केस की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट द्वारा बकाया 32,17,044 रुपया न जमा करवाने पर ई.ओ. जङ्क्षतद्र सिंह के 5 अरैस्ट वारंट जारी हुए हैं।

ट्रस्ट ने अगर 72 लाख रुपए जमा न करवाए तो आज 6 अन्य अपीलें हो सकती हैं डिसमिस
बीबी भानी काम्पलैक्स वैल्फेयर सोसायटी के प्रधान दर्शन सिंह ने कहा कि स्टेट कमीशन में स्कीम से संबंधित 6 अन्य मामलों की चार मार्च को सुनवाई है। इसमें ट्रस्ट ने कमीशन में 72 लाख रुपए जमा करवाने हैं। उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट ने बनती रकम कमीशन में जमा न करवाई तो उक्त सभी अपीलें भी डिसमिस हो सकती हैं।

पांचों अलाटियों की कितनी रकम है बकाया

  • केस नंबर 1. नवतेज सिंह चाहल,फ्लैट नम्बर 77-ए को ट्रस्ट ने प्रिंसीपल अमाऊंट 5,09,060 का भुगतान कर दिया था, परंतु फोरम के आदेशों के मुताबिक 6,95,197 रुपयों का भुगतान अभी बकाया है। 
  • केस नंबर 2. बनवारी लाल खन्ना, फ्लैट नंबर 53-ए, को ट्रस्ट ने प्रिंसीपल अमाऊंट 5,90,300 रुपए दे दिए हैं, परन्तु खन्ना को 5,93,139 रुपयों की अदायगी ट्रस्ट ने अभी अदा करनी है। 
  • केस नंबर 3. कमल देव, फ्लैट नं., 43-ए, जिसको ट्रस्ट ने 6,69,097 रुपए का भुगतान कर दिया है, परन्तु फोरम के आदेशों के मुताबिक ट्रस्ट ने  6,64,738 रुपए का बकाया अभी अदा करना है। 
  • केस नंबर 4. सुखदेव सिंह, फ्लैट नं. 86-ए, जिसको स्टेट कमीशन के आदेशों के मुताबिक ट्रस्ट ने 5,71,660 रुपयों का प्रिंसीपल अमाऊंट दे दिया था, परन्तु बनते ब्याज, मुआवजा व कानूनी खर्च के 6,70,970 रुपए बकाया देने हैं। 
  • केस नंम्बर 5. राजकुमार. फ्लैट नं. 5-ए, जिसका ट्रस्ट ने बनता प्रिंसीपल अमाऊंट 5,90,298 को स्टेट कमिशन में जमा करवा दिया था, परन्तु उसको फोरम के आदेशों के मुताबिक अभी 593000 रुपयों की अदायगी करनी बाकी है।

जिस टावर में राजकुमार को फ्लैट अलॉट किया, वह आज तक बना ही नहीं
इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के अधिकारियों के काले कारनामे इस कदर ट्रस्ट की गरिमा को गौरवान्वित कर रहे हैं कि ट्रस्ट ने बीबी भानी स्कीम में उस टावर को भी जनता को बेच दिया, जो केवल कागजों में खड़ा किया गया था। अलॉटी राजकुमार के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसे जो फ्लैट अलॉट किया गया था, वह केवल कागजों व हवा में खड़ा था। ट्रस्ट ने वर्षों पहले इस हवा हवाई फ्लैट की अलॉटमैंट भी राजकुमार को कर उससे पूरी रकम वसूल ली थी। अब फोरम के आदेशों के बावजूद अलॉटी को भुगतान नहीं किया जा रहा।


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Edited By

Sunita sarangal

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