जिला उपभोक्ता फोरम ने चेयरमैन दलजीत आहलूवालिया के 8वीं बार निकाले गैर जमानती वांरट

punjabkesari.in Friday, Jun 12, 2020 - 10:38 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लगे कफ्र्यू के कारण विभिन्न अदालतों से राहत हासिल कर रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया की दिक्कतें एक बार फिर बढऩे लगी हैं। अब बीबी भानी काम्पलैक्स के अलाटी दर्शन लाल नरूला से संबंधित मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रस्ट चेयरमैन के एक ही केस में 8वीं बार गैर जमानती अरैस्ट वारंट जारी किए हैं। हालांकि पहले से जारी किए अरैस्ट वारंटों में चेयरमैन किसी न किसी तरह अपनी गिरफ्तारी से बचते आ रहे है। इस केस में स्टेट कमीशन में ट्रस्ट द्वारा अपील दायर करने के दौरान 25,000 रुपए कानूनी खर्च जमा करवाए थे, जोकि बैंक ब्याज सहित 30761 रुपए बनते थे वह अलाटी को रिलीज किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि जिला उपभोक्ता फोरम ने दर्शन नरूला के केस में ट्रस्ट के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए अलाटी को आदेश जारी किए थे कि वह अलाटी द्वारा ट्रस्ट को फ्लैट के बदले जमा करवाई गई पिं्रसीपल अमाऊंट के साथ ब्याज, मुआवजा व कानूनी खर्च जोकि करीब 14 लाख रुपए बनता है उसे वापस लौटाए। परंतु ट्रस्ट ने फोरम के फैसले के खिलाफ स्टेट कमीशन में अपील दायर की लेकिन कमीशन ने ट्रस्ट से 25,000 रुपए कानूनी खर्च जमा करवाकर ट्रस्ट की अपील को खारिज कर दिया था। 

इसके बाद अलाटी ने डिस्ट्रिक्ट फोरम में फैसले को लागू करने को एक्सीक्यूशन दायर की। 7वीं बार अरैस्ट वारंट जारी होने के बावजूद ट्रस्ट ने अलाटी को अभी तक फैसले के मुताबिक भुगतान नहीं किया जिसके चलते फोरम ने 8 जून को केस की सुनवाई के दौरान चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया के फिर से नए अरैस्ट वारंट जारी किए है। केस की अगली तारीख 13 जुलाई को निर्धारित की गई है। 

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