सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद 4.5 करोड़ की एन्हांसमैंट बकाया

punjabkesari.in Thursday, Nov 21, 2019 - 10:21 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): सुप्रीम कोर्ट में 170 एकड़ सूर्या एन्क्लेव स्कीम से संबंधित किसानों के एन्हांसमैंट के मामले में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट अदालत से समय की मांग करेगा। इस केस के संबंध में 25 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर किसानों को 7.5 करोड़ रुपए देने थे। ट्रस्ट ने करीब 37 किसानों को 3 करोड़ रुपए के चैक दे दिए थे परंतु अभी 15 किसानों की एन्हांसमैंट देनी बाकी है, जिस पर ट्रस्ट अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। 

जिक्रयोग्य है कि सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई 1 अक्तूबर को थी। इस मामले में ट्रस्ट की ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी अदालत में पेश हुई थीं परंतु माननीय कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाते हुए 4 अक्तूबर की तारीख रखते हुए इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया को स्वयं कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। चेयरमैन आहलूवालिया ने अपनी स्वास्थ्य परेशानियों के चलते अदालत से कुछ समय मांगा था जिसके बाद अब अगली सुनवाई 25 नवम्बर को निश्चित हुई है।

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Sunita sarangal