अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर होगी FIR

punjabkesari.in Saturday, Jan 11, 2020 - 08:36 AM (IST)

जालंधर(खुराना): पंजाब केसरी ने गत दिवस जालंधर नगर निगम में चल रहे विज्ञापन घोटाले तथा निगम कर्मियों द्वारा शहर में लगे अवैध विज्ञापनों से निजी वसूली बाबत विस्तार से समाचार प्रकाशित किया था, जिसके आधार पर निगम ने अब अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। निगम की विज्ञापन शाखा से जुड़े अधिकारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 10 ऐसी कम्पनियों के नाम हैं जिन्होंने अवैध रूप से फ्लाईओवरों व अन्य स्थानों पर अपने पोस्टर, बैनर इत्यादि लगा रखे हैं। इन सभी पर शहर को गंदा करने की धारा के तहत केस दर्ज करवाया जाएगा। 

अधिकारियों ने यह रिपोर्ट निगम कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा को सौंप दी है, जो इन कम्पनियों पर केस दर्ज करने बारे सोमवार को पुलिस कमिश्नर से सिफारिश करेंगे। छतों पर नहीं लग सकते एल.ई.डी. विज्ञापन पंजाब सरकार द्वारा घोषित विज्ञापन पॉलिसी को जालंधर में लागू किया जा चुका है परंतु अभी तक इसके टैंडर सिरे नहीं चढ़े हैं, जिस कारण निगम को करोड़ों रुपए का नुक्सान हो चुका है और यह सारा पैसा प्राइवेट जेबों में जा चुका है। नई विज्ञापन पॉलिसी के अनुसार कम चौड़ी सड़कों पर दुकानदार अपनी छतों इत्यादि पर एल.ई.डी. विज्ञापन नहीं लगा सकते, जबकि जालंधर में सैंकड़ों की संख्या में एल.ई.डी. विज्ञापन चल रहे हैं। निगम ने अब 27 ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने छतों इत्यादि पर एल.ई.डी. विज्ञापन लगा रखे हैं। अब इन दुकानदारों को निगम आकर चालान भुगतने होंगे और आने वाले दिनों में निगम इन पर कार्रवाई भी कर सकता है। 


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swetha

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