एजैंट पति-पत्नी और साले के खिलाफ धोखाधड़ी करने पर एफ.आई.आर. दर्ज

punjabkesari.in Monday, Apr 22, 2019 - 09:15 AM (IST)

भोगपुर(सूरी): एस.एस.पी. जालंधर देहाती को दी गई 2 अलग-अलग शिकायतों के आधार पर थाना भोगपुर पुलिस ने एजैंट पति-पत्नी और साले के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की है। चरन कौर पत्नी स्व. अजीत सिंह निवासी बड़ी मियानी थाना टांडा ने एस.एस.पी. जालंधर को शिकायत दी थी कि सुखविंद्र सिंह और उसकी पत्नी सिमरन उर्फ देवा निवासी बुट्टरां थाना भोगपुर जो कि ट्रैवल एजैंट का काम करते हैं, उसे अप्रैल 2018 में मिले थे जिन्होंने कहा था कि वे विदेशों के विजिटर वीजा लगवाते हैं और उसके दोहते अमृतपाल सिंह को कहा कि वेउसका कनाडा का वीजा भी लगवा देंगे। इस पर 14 लाख 50 हजार रुपए में सौदा तय हो गया। 

मई महीने में एजैंट दम्पति ने शिकायतकत्र्ता के पास से 5 लाख रुपए नकद वसूल लिए और जून महीने में बाकी रकम 9 लाख 50 हजार रुपए भी ले ली। शिकायतकर्ता यह रकम अपने घर में गांव के सरपंच गोल्डी और पंच पाला सिंह के सामने दी। पैसे लेने के बाद कई महीने तक यह एजैंट दम्पति दोहते को कनाडा भेजने में टाल-मटोल करता रहा। अंत में शिकायतकत्र्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो यह दम्पति उन्हें धमकाने लगा। 


इसी तरह सतनाम सिंह पुत्र सुरजन सिंह निवासी अब्दुल्लापुर मियानी थाना टांडा ने उक्त एजैंट दम्पति के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी मारने संबंधी शिकायत एस.एस.पी. जालंधर देहाती को दी थी। इस शिकायत में उन्होंने एजैंट सुखविन्द्र सिंह, उसकी पत्नी सिमरन कौर उर्फ देवा और सुखविन्द्र सिंह के साले सुरजीत सिंह को भी आरोपी बताया था। 
सतनाम सिंह ने जो 7 लाख रुपए दम्पति और सुरजीत सिंह को दिए थे उसकी वीडियो भी बनाई हुई थी जिसके आधार पर एस.एस.पी. जालंधर देहाती की तरफ से इन दोनों शिकायतों की जांच आॢथक अपराध शाखा जिला जालंधर देहाती को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी थानेदार जगतार सिंह की तरफ से अपनी रिपोर्ट में सुखविन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह, उसकी पत्नी सिमरन कौर उर्फ देवा निवासी डेरा छोटे कुएं वाला पीर गांव बुट्टरां थाना भोगपुर और सुरजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी नूरपुर राजपूतां थाना कोतवाली कपूरथला के खिलाफ 21 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। 

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