रात 11 से सुबह 8 बजे तक रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से निकलता है करोड़ों का बिना बिल के माल!
punjabkesari.in Saturday, Nov 03, 2018 - 12:57 PM (IST)
जालंधर (बुलंद): एक ओर तो स्टेट जी.एस.टी. विभाग के पास कारोबारियों को वैट रिफंड देने के लिए पैसा नहीं है। विभागीय अधिकारी सीधे तौर पर ही कारोबारियों से कह रहे हैं कि आपकी फाइल पुटअप कर दी है और जब सरकार के पास पैसे आएंगे तो आपका रिफंड आ जाएगा वहीं दूसरी ओर जी.एस.टी. विभाग के अधिकारियों की नाक तले करोड़ों का बिना टैक्स अदा किए और बिना बिल के माल बिल्टियों में निकाला जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से रोजाना सैंकड़ों नग बिना बिल के निकाले जाते हैं और इसमें शहर के प्रमुख ट्रांसपोर्टरों ओर विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत रहती है। जानकारी के अुनसार रेलवे स्टेशन पर रात 11 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक कई रास्तों से अवैध बिल्टियां निकाली जाती हैं जिनमें अधिकतर हौजरी, जूते, खिलौनों, कपड़ों सहित अन्य कई किस्म का सामान होता है जो टैक्स चोरी का जरिया बनता है, पर हैरानी की बात है कि इस बारे इलाके के सारे दुकानदारों और स्टेशन के आसपास के लोगों को पता होने के बावजूद विभाग की ओर से इस मामले में कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा।
सी.एम. को भेजी जाएगी शिकायत: सिमरनजीत
मामले बारे आर.टी.आई. एक्टीविस्ट सिमरनजीत सिंह का कहना है कि एक ओर तो स्टेट जी.एस.टी. विभाग के अधिकारी कारोबारियों को रिफंड नहीं दे पा रहे कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं पर जहां से सरकार को करोड़ों का टैक्स आना है वहां विभाग वाले सख्ती नहीं बरत रहे और रोजाना करोड़ों रुपए का बिना बिल का माल ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से टैक्स चोरी की शिकायत वह जल्द ही विभाग के अधिकारियों से करेंगे पर अगर विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर टैक्स चोरों पर नकेल नहीं कसी गई तो इस बारे मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी जाएगी।
कानून का फायदा उठाते हैं लोग : बेदी
जी.एस.टी. के माहिर वकील जी.एस. बेदी का कहना है कि जी.एस.टी. विभाग के अधिकारी बिना बिलों के और टैक्स चोरी के माल पर जी.एस.टी. एक्ट की धारा 129 के तहत पैनल्टी डाल सकते हैं। जहां माल का मालिक खुद मौजूद हो वहां टैक्स के साथ पैनल्टी भरनी होती है पर जहां माल का मालिक न हो वहां 129-बी के तहत पकड़े गए माल पर 50 प्रतिशत पैनल्टी लगाई जाती है तो दोनों जी.एस.टी. को मिलाकर 100 प्रतिशत बन जाता है तथा इसके साथ टैक्स अलग देना होता है। अक्सर लोग माल पकड़े जाने के कई दिनों बाद विभाग में जाकर कहते हैं कि वह पकड़े गए माल के मालिक हैं तो फिर धारा 129(1-ए) के तहत वह कम पैनल्टी देकर माल छुड़वा लेते हैं। यह सब केवल जालंधर में ही नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में चल रहा है जहां रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से देर रात से लेकर सुबह 7-8 बजे तक मिलीभगत से बिना बिलों के और टैक्स भरे बगैर माल की बिल्टियां इधर से उधर की जाती हैं जिससे सरकार को भारी चूना लग रहा है।

