चैक बाऊंस के मामले में कैद

punjabkesari.in Tuesday, Dec 18, 2018 - 04:54 PM (IST)

जालंधर(भारद्वाज): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मीनाक्षी गुप्ता की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में कृष्णा इंजीनियरिंग वक्र्स लि. लाडोवाली रोड जालंधर के एम.डी. गुरबचन जुनेजा, इनके 2 बेटे वरिंद्र जुनेजा और डायरैक्टर मुकेश जुनेजा को मुजरिम करार देते हुए (तीनों को) 2-2 साल कैद व चैक राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का हुक्म दिया। 

इस मामले में राज कमल आयरन एंड स्टील कम्पनी के मालिक राजिंद्र कुमार अग्रवाल से कृष्णा इंजीनियरिंग वक्र्स के मालिक गुरबचन जुनेजा व अन्य डायरैक्टर वरिंद्र जुनेजा व मुकेश जुनेजा द्वारा 34.5 लाख रुपए का पिग आयरन खरीदा था और इसका भुगतान करने के लिए 30.10.12 को 34 लाख 50 हजार रुपए का चैक राजिंद्र कुमार अग्रवाल को दिया था जो ये चैक बैंक में लगाने पर 31.10.12 को बैंक ने स्टॉप पेमैंट के रीमाक्र्स से वापस भेज दिया।

इस पर कृष्णा इंजीनियरिंग व इसके मालिकों को लीगल नोटिस अपने वकील के द्वारा भेजा गया परंतु भुगतान फिर भी नहीं हुआ। बाद में आर.के. अग्रवाल द्वारा अदालत में कृष्णा इंजीनियरिंग वक्र्स व इसके मालिक गुरबचन जुनेजा और इसके दोनों बेटों के विरुद्ध चैक बाऊंस का मुकद्दमा दायर कर दिया था। 
 

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