सावधान! रजिस्ट्री हो चुके खाली प्लाट भी इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट करेगा जब्त

punjabkesari.in Wednesday, Oct 17, 2018 - 11:51 AM (IST)

जालंधर(पुनीत): खाली प्लाट पर निर्माण कार्य करवाने की हैडलाइन खत्म होने वाली है ,जिसके चलते इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा प्लाट जब्त करने की तैयारी की जा रही है। इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे प्लाट भी जब्त होंगे, जिनकी प्लाट धारकों द्वारा रजिस्ट्री करवाई जा चुकी है। ट्रस्ट द्वारा 31 अक्तूबर के बाद नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिस भी वसूलना बंद कर दिया जाएगा और सीधे तौर पर प्लाट को जब्त कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। 

2017 के शुरू में ट्रस्ट द्वारा खाली प्लाट जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके विरोध के चलते सरकार ने प्लाट धारकों को निर्माण करने हेतु 31 अक्तूबर तक का समय दिया था जोकि अब खत्म हो जाएगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ट्रस्ट के लिए यह कार्रवाई बड़ी राहत का कार्य करेगी, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा जो प्लाट जब्त किए जाएंगे उन्हें बोली के जरिए नीलाम करवाया जाएगा। उक्त कार्रवाई प्राइवेट कालोनियों को छोड़कर ट्रस्ट की सभी स्कीमों पर लागू होगी। 

ट्रस्ट की केवल 2 स्कीमें ऐसी हैं जिन पर उक्त कार्रवाई लागू नहीं होगी। इनमें 170 एक सूर्या एंक्लेव समेत महाराज राणजीत सिंह एवेन्यू स्कीम शामिल हैं। इन पर इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको बसे अभी 15 साल का समय नहीं हुआ है। ट्रस्ट की उक्त कार्रवाई उन्हीं स्कीमों पर लागू होती है, जिन्हें बसे 15 वर्ष का समय हो चुका हो। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जिन प्लाटों की रजिस्ट्री हो चुकी है वह ट्रस्ट की कार्रवाई से बाहर रहेंगे। ट्रस्ट की ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी का कहना है कि खाली प्लाटों से रिकवरी करना सेल का एक हिस्सा है जिसके चलते सभी प्लाटों पर कार्रवाई की जाएगी, भले ही उनकी रजिस्ट्री ही क्यों न की गई हो।

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